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Rajasthan News: राजस्व न्यायालयों में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ी

Sat, 23 Aug 2025 08:04 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Sat, 23 Aug 2025 08:04 AM IST
सार

 विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप फीस बढ़ाने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की पालना में को राजस्व विभाग ने बढ़ोतरी सम्बंधी आदेश जारी किया है।

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Rajasthan News:Rajasthan Government Increases Retainer Fees for State Advocates Representing in Revenue Courts
money - फोटो : amar ujala

विस्तार

राजस्थान के राजस्व न्यायालयों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप फीस एक सितंबर से बढ़ा दी जाएगी। रिटेनरशिप फीस बढ़ाने के  राजस्व विभाग के प्रस्ताव को सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार- न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी में विचाराधीन राजस्व वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्णकालिक राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की गई है। राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर में राज्य सरकार  की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपए, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपए, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपए मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। 
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सभी सम्भागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रुपए, जयपुर, अलवर,भरतपुर, चित्तोडगढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रुपए, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर,झुन्झुनू, दौसा, बारां और राजसमंद में जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को चार हजार 500, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर,जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 3 हजार रुपए मासिक रिटेनरशिप मिलेगी। अन्य जिलों के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट के सम्बंध में यह राशि 4500 रुपए प्रति माह होगी। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट के वाद में यह राशि 3 हजार रुपए होगी।
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इसके अतिरिक्त न्यायिक दायित्वों के पेटे इन अधिवक्ताओं को देय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब जवाबदावा के लिए 700 रुपए, प्रति पृष्ठ डिक्टेशन व टंकण शुल्क  के लिए 25 रुपए, प्रति पृष्ठ फोटो स्टेट के 2 रुपए, अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 200 रुपए, स्टेशनरी फाईल कवर, टेग्स आदि के लिए 60 रुपए, प्रति प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रमाणीकरण के लिए  100 रुपए एवं अन्य विधिक खर्चे के रुपए में 200 रुपए देय होंगे।
 
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