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Rajasthan News: एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट की सरकार को दो टूक, कहा- जल्दी फैसला करो, नहीं तो फिर हम करेंगे
Mon, 05 May 2025 06:04 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Mon, 05 May 2025 06:04 PM IST
सार
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार 15 मई तक इस मामले में फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को यह आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद हम फैसला करेंगे।
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राजस्थान
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजस्थान हाईकोर्ट में आज एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार दो महीने बाद भी इस मामले में कोई फैसला नहीं ले पाई है।
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सरकार की तरफ से मामले में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी सरकार इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षा को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 13 मई को प्रस्तावित है। इसलिए सरकार को जवाब पेश करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट सरकार को अंतिम मौका दे रही है। सरकार 15 मई तक हमें अपने फैसले से अवगत करवाए अन्यथा कोर्ट मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला देगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को सरकार को एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय दिया था।
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इस मामले में कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार और ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। वहीं ट्रेनी एसआई का पक्ष है कि पेपर लीक में उनका कोई लेना-देना नहीं है। कई ट्रेनी एसआई दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने हैं। ऐसे में यदि भर्ती निरस्त होती है तो हमारे साथ अन्याय होगा।