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Jaipur: हेल्पलाइन पर शिकायत सुनते ही एक्शन मोड में आए समित शर्मा! फसली ऋण घोटाले में व्यवस्थापक तुरंत निलंबित

Tue, 12 May 2026 09:30 AM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 12 May 2026 09:30 AM IST
सार

Jaipur: राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के निरीक्षण के दौरान शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सहकारिता विभाग की शिकायतों की समीक्षा की। अलवर में फसली ऋण अनियमितता पाए जाने पर एक व्यवस्थापक को निलंबित किया गया, जबकि अन्य मामलों में भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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Cooperation Secretary Samit Sharma Reviews 181 Helpline Orders Action on Crop Loan Irregularities
शासन सचिव समित शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभाग से जुड़ी शिकायतों और प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन के माध्यम से परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

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शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश
निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने कहा कि सहकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिक जवाब न देकर व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और मजबूत हो सके।
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फसली ऋण अनियमितता पर व्यवस्थापक निलंबित
संवाद के दौरान अलवर जिले के एक परिवादी ने महाराजावास ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर फसली ऋण की स्वीकृत राशि में अनियमितता का आरोप लगाया। परिवादी ने बताया कि हर वर्ष 40 हजार रुपये जमा कराने के बावजूद इस बार 51 हजार 460 रुपये जमा करवाए गए, जबकि जून 2025 की 11 हजार रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन सचिव ने संबंधित पैक्स व्यवस्थापक, केंद्रीय सहकारी बैंक अलवर और अपेक्स बैंक के अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़कर जानकारी ली। शिकायत सही पाए जाने पर व्यवस्थापक अभय यादव को निलंबित करने और राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही सात दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
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पांच साल से फसली ऋण नहीं मिलने की शिकायत
इसी प्रकार अजमेर जिले के शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने बताया कि उन्हें पिछले पांच वर्षों से फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में भी शासन सचिव ने संबंधित अधिकारियों को उसी दिन शिकायत का निस्तारण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए और देरी के कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी करने को कहा।

लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश
निरीक्षण के दौरान लगभग एक दर्जन परिवादियों से संवाद किया गया। डॉ. शर्मा ने शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए।


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एक वर्ष में 1.22 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण
संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में सहकारिता विभाग से जुड़े 1 लाख 22 हजार 779 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 1 लाख 18 हजार 340 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। विभाग में शिकायतों का औसतन निस्तारण 13 दिनों में हो रहा है।

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