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राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, दो बागी विधायकों को नोटिस

Sun, 26 Jul 2020 02:59 AM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जयपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जयपुर Published by: अवधेश कुमार Updated Sun, 26 Jul 2020 02:59 AM IST
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Hearing in Supreme Court against the decision of Rajasthan High Court tomorrow
अशोक गहलोत-सचिन पायलट (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी कार्यवाही पर रोक लगाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। मामले को शनिवार को सूचीबद्ध कर लिया गया। अपनी याचिका में जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को गैरकानूनी करार दिया है। हाईकोर्ट ने अयोग्यता की नोटिस पर यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया था।
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दो बागी विधायकों विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा को नोटिस

राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को कांग्रेस के दो बागी विधायकों विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा को नोटिस जारी किया है। बीते हफ्ते ही कांग्रेस ने शर्मा और सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था और दोनों को अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश रचने के लिए कारण बताओ नोटिस थमाया था। हालांकि, शर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस बीच, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने तनवीर सिंह, बलवंत सिंह, दिग्विजय राज सिंह, और कर्णी सिंह को भी विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में नोटिस दिया था।
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