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राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन: रेलवे ट्रैक पर बैंसला को आरक्षण बिल देने पहुंचे अधिकारी

Fri, 15 Feb 2019 06:02 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: गौरव द्विवेदी Updated Fri, 15 Feb 2019 06:02 AM IST
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Gurjar Reservation in Rajasthan: Officials to give reservation bill to Kirori Singh Bainsla
Kirori Singh Bainsla

राजस्थान विधानसभा में एक दिन पूर्व गुर्जर समेत पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक पास होने के बावजूद बृहस्पतिवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को बिल, नोटिफिकेशन और सरकार के संकल्प पत्र की कॉपी देने के लिए आईएएस अधिकारी नीरज के पवन सवाईमाधोपुर स्थित मलारना के रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। 

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बिल सौंपते समय नीरज के पवन ने बैंसला से कहा कि आज से गुर्जर समाज के लिए पांच फीसदी आरक्षण लागू हो चुका है और इस बार नोटिफिकेशन में भी कई बदलाव हुए हैं। बैंसला ने कहा कि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम बिल का अध्ययन करेंगे और फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि नेता, मंत्री, विधायक, कानून विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी बिल की समीक्षा करें। समाज की रजामंदी के बाद ही आंदोलन को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। 
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इधर, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा है कि गजट नोटिफिकेशन में एक-एक शब्द वही हैं, जो पिछली सरकार द्वारा पारित हुए बिल के बाद जारी हुआ था। इस पर ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी थी। दस्तावेज लेकर बैंसला ने बिल व नोटिफिकेशन के अध्ययन के लिए समाज के मंत्री और विधायकों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इस बार आगे जाकर बिल या नोटिफिकेशन नहीं अटकना चाहिए। 
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इधर, बैंसला के समाज के साथ मलारना ट्रैक पर धरने के कारण सातवें दिन भी यहां से दिल्ली- मुम्बई वाया कोटा ट्रेनें संचालित नहीं हो पाईं। गौरतलब है कि वर्ष 2006 के बाद से अब तक गुर्जरों को भाजपा व कांग्रेस की सरकारों को मिलाकर कुल 5वीं बार आरक्षण दिया गया है। लेकिन कुल आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत के पार होने के कारण हर बार कोर्ट के जरिए लाभ अटका है। राजस्थान में 49 प्रतिशत आरक्षण है। इस कारण पांच बार में से एक बार एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग) और दूसरी बार एमबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) के तहत एक फीसदी आरक्षण लाभ ही गुर्जरों को मिल सका।


गुर्जर नेता का दावा, 100 फीसदी कोर्ट में अटकेगा बिल 

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षण कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने धरना स्थल पर समाज के साथ आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद कहा कि सरकार जब तक ये आश्वासन नहीं देगी कि ये बिल आगे जाकर कोर्ट में नहीं अटकेगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। गुर्जर नेता व वकील शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि ये बिल सौ प्रतिशत कोर्ट में अटकेगा। सरकार बताए कि कोर्ट में बिल के अटकने की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा।

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