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राजस्थान में गुर्जर सहित पांच जातियों को बैकडेट में मिलेगा 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो, जयपुर
Updated Wed, 04 Jul 2018 09:27 AM IST
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राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले गुर्जर समाज की शिकायतें दूर करने में जुटी हुई है। सरकार नहीं चाहती कि मोदी के दौरे के समय गुर्जर समाज किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करे। सरकार ने फिर एक आदेश जारी कर गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को भर्तियों में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है। इधर, गुर्जर समाज भी सरकार के आरक्षण से संबंधित आदेशों को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। समाज का आरोप है कि सरकार ने वार्ता के समय किए समझौतों को अब तक लागू नहीं किया है।
प्रधानमंत्री का सात जुलाई को जयपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। असंतुष्ट गुर्जर समाज ने प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही समाज के साथ हुए समझौते की अवहेलना की जानकारी देने की चेतावनी दी थी और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे के समय विरोध प्रदर्शन के लिए भी कहा था। सरकार ने फिर एक आदेश जारी किया है, जिसमें हाईकोर्ट से आरक्षण संबंधी आदेश दिए जाने की तारीख से और सरकार द्वारा अधिनियम लागू करने की तारीख के बीच हुई भर्तियों में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है।
गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को 9 दिसंबर 2016 से लेकर 20 दिसंबर 2017 के बीच हुई भर्तियों में आरक्षण लाभ नहीं मिला था। आदेश में कहा गया है कि गुर्जर व पांच जातियों को आरक्षण लाभ देने के लिए संबंधित विभाग एक प्रतिशत पद वित्त विभाग से सृजित करवाएं।
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इधर, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा है कि ओबीसी में वर्गीकरण कर पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए समिति का गठन अब तक नहीं किया है। बैकडेट में एक प्रतिशत भर्तियों को लेकर निकाले गए आदेश में भी त्रुटि है। समझौते के आधार पर समाज को संतुष्ट करने में सरकार अब तक सफल नहीं हो पाई है।
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प्रधानमंत्री का सात जुलाई को जयपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। असंतुष्ट गुर्जर समाज ने प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही समाज के साथ हुए समझौते की अवहेलना की जानकारी देने की चेतावनी दी थी और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे के समय विरोध प्रदर्शन के लिए भी कहा था। सरकार ने फिर एक आदेश जारी किया है, जिसमें हाईकोर्ट से आरक्षण संबंधी आदेश दिए जाने की तारीख से और सरकार द्वारा अधिनियम लागू करने की तारीख के बीच हुई भर्तियों में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है।
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गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को 9 दिसंबर 2016 से लेकर 20 दिसंबर 2017 के बीच हुई भर्तियों में आरक्षण लाभ नहीं मिला था। आदेश में कहा गया है कि गुर्जर व पांच जातियों को आरक्षण लाभ देने के लिए संबंधित विभाग एक प्रतिशत पद वित्त विभाग से सृजित करवाएं।
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इधर, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा है कि ओबीसी में वर्गीकरण कर पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए समिति का गठन अब तक नहीं किया है। बैकडेट में एक प्रतिशत भर्तियों को लेकर निकाले गए आदेश में भी त्रुटि है। समझौते के आधार पर समाज को संतुष्ट करने में सरकार अब तक सफल नहीं हो पाई है।