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Sawai Madhopur: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 20 साल के जेल की सजा, 68 हजार का जुर्माना भी लगाया

Wed, 03 May 2023 04:08 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: जलज मिश्रा Updated Wed, 03 May 2023 04:08 PM IST
सार

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 01 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी जेल में ही बंद था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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court sentenced the accused of rape to 20 years in jail imposed fine of 68 thousand in Sawai Madhopur
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

सवाई माधोपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 68 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है।

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यह है पूरा मामला
विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला ने 19 दिसंबर 2019 को एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया था, जिसके साथ उसने दुष्कर्म भी किया था। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने गंगापुरसिटी सदर थाने में आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।

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करीब 2.5 साल से जेल में बंद था आरोपी
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 01 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी जेल में ही बंद था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 68 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।

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