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काला हिरण शिकार: जोधपुर हाईकोर्ट ने सैफ, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत को भेजा नोटिस

Mon, 11 Mar 2019 02:26 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 11 Mar 2019 02:26 PM IST
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Black Buck Poaching: Jodhpur High Court issues notice to Saif, Sonali, Neelam, Tabu and Dushyant
सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम कोठारी को अदालत ने नोटिस जारी किया है - फोटो : Instagram

जोधपुर उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम कोठारी और दुष्यंत सिंह को नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय अदालत के उन्हें इस मामले में बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

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पिछले साल 5 अप्रैल को जोधपुर सेशंस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था।
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सलमान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जिला और सेशंस कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। फिलहाल सलमान अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं सोनाली बेंद्रे कैंसर का इलाज करवाकर स्वदेश लौटी हैं।
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1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम कोठारी सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह आरोपी थे। हालांकि सबूतों के अभाव में सलमान को छोड़कर बाकी सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील करने का फैसला किया था।

 

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