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आसाराम को मिलेगी आयुर्वेद चिकित्सा
एजेंसी/जोधपुर
Updated Wed, 04 Dec 2013 08:22 AM IST
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जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय (ग्रामीण) ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आसाराम की अर्जी स्वीकार कर उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने इस संबंध में आसाराम की ओर से दायर अर्जी पर जेल प्रशासन को नियमों के अलावा उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा से उपचार कराने के आदेश दिए हैं।
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इस संबंध में अदालत ने सोमवार को जेल अधीक्षक को उपस्थित होने का आदेश दिया था। जेल अधीक्षक मोहन शर्मा ने मंगलवार को अदालत में पेश होकर बताया कि जेल नियमों में आयुर्वेद पद्धति से उपचार कराने का प्रावधान नहीं है। इसलिए उनकी त्रिनाड़ी शूल बीमारी का उपचार आयुर्वेद पद्धति से नहीं कराया गया है।
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अदालत ने पीड़िता की ओर से पेश उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें पीड़िता के परिजनों से आरोपियों के बीच हुई फोन पर बातचीत की कॉल डिटेल मांगी गई थी। अदालत ने इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज इसे खारिज कर दिया। इसी अदालत में बुधवार को आरोपियों की पेशी भी है।
इस मामले में आसाराम के अलावा उनका मुख्य सेवादार शिवा, रसोइया प्रकाश एवं छिंदवाड़ा गुरुकुल के संचालक शरद चंद्र एवं छात्रावास की वार्डन शिल्पी को भी आरोपी बनाया गया है। ये सभी यहां की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर 15 अगस्त को मणाई स्थित आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया था।