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Ajmer News: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले का आरोपी जावेद हुआ रिहा, मुंह छुपाते हुए निकला जेल से बाहर

Sat, 07 Sep 2024 08:49 AM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अजमेर ब्यूरो Updated Sat, 07 Sep 2024 08:49 AM IST
सार

Ajmer: राजस्थान के उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्या कांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सह आरोपी जावेद को गुरुवार 5 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की थी। जिसके बाद आज सुबह सवा 8 बजे उसे प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया।

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the co-accused in the Udaipur Kanhaiyalal murder case, was released
मुंह छुपाते हुए निकला जेल से बाहर निकलता जावेद

विस्तार

राजस्थान के उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्या कांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सह आरोपी जावेद को गुरुवार 5 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर यह जमानत मंजूर की थी। जिसके बाद आज सुबह सवा 8 बजे उसे प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। जावेद मुंह छुपाता हुआ जेल से बाहर आया और अपने भाई मोहम्मद शमशेर के साथ कार में बैठकर रवाना हो गया।
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गौरतलब है कि जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जावेद को यह राहत प्रदान की थी। मामले में जावेद पर आरोप था कि उसने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर कन्हैयालाल की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका गुरुवार 5 सितंबर को मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने यह माना था कि जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। जिसके बाद आज शनिवार को उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया ।
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यह था आरोप 
एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहा हैं। बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वह घटना से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली थी। ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
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यह था मामला 
देश के बहुचर्चित कांड कन्हैयालाल की हत्या जून 2022 में हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने धार्मिक आस्था को लेकर कन्हैयालाल की गला काटकर निर्मम हत्या की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जावेद के खिलाफ गंभीर आरोप थे, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे आज शनिवार को प्रदेश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी व गौस मोहम्मद भी इसी जेल में बंद है।
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