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लड़की को भगाकर किया दुराचार, दो को कैद
अमर उजाला, अबोहर
Updated Thu, 09 Jan 2014 09:29 PM IST
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फाजिल्का के अतिरिक्त सत्र न्ययाधीश एचएस धारीवाल की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ दुराचार करने के आरोप में दो लोगों को दोषी करार दिया है।
दोषियों में से एक को 10 वर्ष की कैद और दूसरे को 5 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने 29 जून 2013 को एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने के आरोप में गांव कंधवाला अमरकोट निवासी अमरीक सिंह उर्फ काला और सुखविंदर सिंह उर्फ निक्का के खिलाफ धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया था।
कुछ समय बाद ही लड़की को महेन्द्रगढ़ से बरामद कर लिया गया था। पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल में लड़की के साथ दुराचार होने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 376 भी जोड़ दी गई थी और चालान अदालत में पेश किया।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अमरीक सिंह को नाबालिग लड़की को भगाने व दुराचार का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद और उसका सहयोग करने के आरोपी सुखजिंदर सिंह को 5 वर्ष की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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दोषियों में से एक को 10 वर्ष की कैद और दूसरे को 5 वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने 29 जून 2013 को एक व्यक्ति के बयानों पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने के आरोप में गांव कंधवाला अमरकोट निवासी अमरीक सिंह उर्फ काला और सुखविंदर सिंह उर्फ निक्का के खिलाफ धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया था।
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कुछ समय बाद ही लड़की को महेन्द्रगढ़ से बरामद कर लिया गया था। पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल में लड़की के साथ दुराचार होने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 376 भी जोड़ दी गई थी और चालान अदालत में पेश किया।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अमरीक सिंह को नाबालिग लड़की को भगाने व दुराचार का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद और उसका सहयोग करने के आरोपी सुखजिंदर सिंह को 5 वर्ष की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।