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Hoshiarpur: अकाली दल के दोहरे संविधान मामले में कोर्ट में पेश हुए सुखबीर बादल, 13 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
Sat, 03 Sep 2022 05:27 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, होशियारपुर
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 03 Sep 2022 05:27 PM IST
सार
शिरोमणि अकाली दल ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि यह मामला उसी कोर्ट में भेजा जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है। एडवोकेट कलेर ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आरोप निराधार हैं।
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होशियारपुर कोर्ट में पेश हुए सुखबीर बादल।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
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विस्तार
शिरोमणि अकाली दल के दोहरे संविधान को लेकर होशियारपुर में चल रहे मामले की सुनवाई शनिवार को एसीजेएम होशियारपुर की अदालत में हुई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और महासचिव डॉ. दलजीत सिंह चीमा अपने वकीलों एचएस धामी, सतनाम सिंह कलेर और हरजोतकमल सिंह के साथ पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय की।
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उल्लेखनीय है कि शिरोमणि अकाली दल ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि यह मामला उसी कोर्ट में भेजा जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है। एडवोकेट कलेर ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आरोप निराधार हैं। शिकायतकर्ता बलवंत सिंह खेरा के वकील बीएस रियाड़ ने बताया कि करीब 12 साल पहले कोर्ट में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के खिलाफ पार्टी के दोहरे संविधान के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी के संबंध में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। बलवंत सिंह खेड़ा ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उन्हें पूरा न्याय मिलेगा।
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