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पंजाब में रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगी पेंशन
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 24 Dec 2013 11:49 PM IST
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पंजाब सरकार ने विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है।
इससे 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा।
श्रम मंत्री चुन्नी लाल भगत ने बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कल्याण बोर्ड के निर्माण श्रमिक, जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और बोर्ड का कम से कम पांच साल पुराना सदस्य हो, को चार हजार रुपये हर साल, 10 साल पुराने सदस्य को 6000 रुपये हर साल और 15 साल पुराने सदस्य को 8000 रुपये हर साल और 20 साल पुराने सदस्य को 10000 रुपये हर साल पेंशन दी जाएगी।
भगत ने बताया कि बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा स्कीम लागू करने का फैसला लिया है।
जिसके तहत श्रमिक एक लाख, 50 हजार रुपये तक का इलाज करा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्राईवेट अस्पतालों में इलाज के लिए यह कैशलेस स्कीम होगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में भुगतान का प्रावधान है।
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इससे 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा।
श्रम मंत्री चुन्नी लाल भगत ने बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कल्याण बोर्ड के निर्माण श्रमिक, जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और बोर्ड का कम से कम पांच साल पुराना सदस्य हो, को चार हजार रुपये हर साल, 10 साल पुराने सदस्य को 6000 रुपये हर साल और 15 साल पुराने सदस्य को 8000 रुपये हर साल और 20 साल पुराने सदस्य को 10000 रुपये हर साल पेंशन दी जाएगी।
भगत ने बताया कि बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा स्कीम लागू करने का फैसला लिया है।
जिसके तहत श्रमिक एक लाख, 50 हजार रुपये तक का इलाज करा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्राईवेट अस्पतालों में इलाज के लिए यह कैशलेस स्कीम होगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में भुगतान का प्रावधान है।