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अकाली नेता के खिलाफ याचिका रद्द

Wed, 11 Dec 2013 01:28 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 11 Dec 2013 01:28 AM IST
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Punjab & Haryana High Court, Heera Singh Gawariya, Akali, Punjab, Leader, Kuldeep Singh Khaihra
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के अकाली नेता व पूर्व मंत्री हीरा सिंह गावड़िया के खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कर दिया है।
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अधिवक्ता कुलदीप सिंह खैरा ने उनके खिलाफ याचिका दाखिल कर 2007 और 2012 के चुनावों के दौरान झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया था।

याचिका में कहा गया है कि उन्होंने एफिडेविट में संपत्ति का ब्योरा गलत देकर चुनाव आयोग को गुमराह किया है।

चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने याची पक्ष को सुनने के बाद याचिका को रद्द करने आदेश जारी कर दिए।

2012 के चुनावों में हीरा सिंह गावड़िया लुधियाना से अकाली दल के उम्मीदवार थे।
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