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यूथ अकाली लीडर पर छेड़छाड़ का केस
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Sat, 14 Jun 2014 10:44 PM IST
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नाभा के एक गांव में यूथ अकाली लीडर मेजर सिंह द्वारा एक लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वुमन थाना पुलिस ने लड़की के बयान पर आरोपी अकाली लीडर के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़, उसकी वीडियो बनाने, धमकियां देने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
जानकारी के मुताबिक 21 साल की एक लड़की ने 12 जून को एसएसपी हरदियाल सिंह मान को हलफिया बयान के साथ एक दरख्वास्त दी थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि यूथ अकाली लीडर मेजर सिंह उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर पिछले कई सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। एसएसपी ने यह दरख्वास्त आगे वुमन थाना इंचार्ज को मार्क कर दी। जिसने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़ और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ पीड़ित लड़की के परिवार वालों में रोष है कि पुलिस ने आरोपी पर धारा 376 नहीं लगाई।
डीएसपी (डी) मनजीत सिंह बराड़ और वुमन थाना इंचार्ज पुष्पा देवी ने कहा कि लड़की ने अपनी दरख्वास्त में रेप की बात नहीं कही थी। लेकिन अगर लड़की उसके साथ दुराचार होने का बयान देती है, तो धाराओं में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अगर अकाली लीडर होने के नाते उसके साथ नरमी बरतनी होती, तो पर्चा ही क्यों करते।
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वहीं गांव के सरपंच का आरोप है कि पुलिस पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि लड़की के मुताबिक उसके साथ दुराचार हुआ है, लेकिन पुलिस ने केस में धारा 376 नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी चाहे जो कहे, आरोपी यूथ अकाली लीडर ही है।
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जानकारी के मुताबिक 21 साल की एक लड़की ने 12 जून को एसएसपी हरदियाल सिंह मान को हलफिया बयान के साथ एक दरख्वास्त दी थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि यूथ अकाली लीडर मेजर सिंह उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर पिछले कई सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। एसएसपी ने यह दरख्वास्त आगे वुमन थाना इंचार्ज को मार्क कर दी। जिसने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़ और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ पीड़ित लड़की के परिवार वालों में रोष है कि पुलिस ने आरोपी पर धारा 376 नहीं लगाई।
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डीएसपी (डी) मनजीत सिंह बराड़ और वुमन थाना इंचार्ज पुष्पा देवी ने कहा कि लड़की ने अपनी दरख्वास्त में रेप की बात नहीं कही थी। लेकिन अगर लड़की उसके साथ दुराचार होने का बयान देती है, तो धाराओं में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अगर अकाली लीडर होने के नाते उसके साथ नरमी बरतनी होती, तो पर्चा ही क्यों करते।
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वहीं गांव के सरपंच का आरोप है कि पुलिस पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि लड़की के मुताबिक उसके साथ दुराचार हुआ है, लेकिन पुलिस ने केस में धारा 376 नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी चाहे जो कहे, आरोपी यूथ अकाली लीडर ही है।