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प्रेम संबंधों के चलते हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला, पटियाला
Updated Tue, 03 Dec 2013 10:35 PM IST
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पटियाला में जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को प्रेम संबंधों के चलते अपने गांव में ही रहने वाले एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने में उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया। इस केस में कत्ल हुए व्यक्ति की पत्नी पहले ही छूट चुकी है।
केस के तथ्यों के मुताबिक गुरदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी नूरपुर फ्रांस वाला के गांव में रहने वाली राजवीर कौर के साथ प्रेम संबंध थे।
इसके बारे में जब महिला के पति कुलदीप सिंह को पता लगा, तो उसने एतराज किया। इस पर गुरदीप ने कुलदीप का कत्ल कर दिया। बाद में शव को घर के आंगन में ही दबा दिया था।
थाना जुल्कां पुलिस ने 28 जनवरी 2011 को गुरदीप, मृतक की पत्नी राजवीर कौर के खिलाफ हत्या, सबूतों को नष्ट करने और साजिश रचने कापर्चा दर्ज किया था। कोर्ट ने 30 नवंबर को राजवीर को बरी कर दिया था।
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बहू को मारने में चार को उम्रकैद
पटियाला। जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट ने बहू को आग लगाकर उसे मारने के दोष में पति, सास, ससुर व देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक सिटी राजपुरा पुलिस ने 26 मार्च 2011 को राजपुरा के गुरु नानक मोहल्ला के होशियार सिंह, उसकी पत्नी राज कौर, लड़कों कुलजीत सिंह व मलकीत सिंह के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का पर्चा दर्ज किया था।
यह पर्चा मलकीत सिंह की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे पति, सास, ससुर व देवर ने आग लगाई है। वे उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे।
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अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया। इस केस में कत्ल हुए व्यक्ति की पत्नी पहले ही छूट चुकी है।
केस के तथ्यों के मुताबिक गुरदीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी नूरपुर फ्रांस वाला के गांव में रहने वाली राजवीर कौर के साथ प्रेम संबंध थे।
इसके बारे में जब महिला के पति कुलदीप सिंह को पता लगा, तो उसने एतराज किया। इस पर गुरदीप ने कुलदीप का कत्ल कर दिया। बाद में शव को घर के आंगन में ही दबा दिया था।
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थाना जुल्कां पुलिस ने 28 जनवरी 2011 को गुरदीप, मृतक की पत्नी राजवीर कौर के खिलाफ हत्या, सबूतों को नष्ट करने और साजिश रचने कापर्चा दर्ज किया था। कोर्ट ने 30 नवंबर को राजवीर को बरी कर दिया था।
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बहू को मारने में चार को उम्रकैद
पटियाला। जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट ने बहू को आग लगाकर उसे मारने के दोष में पति, सास, ससुर व देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक सिटी राजपुरा पुलिस ने 26 मार्च 2011 को राजपुरा के गुरु नानक मोहल्ला के होशियार सिंह, उसकी पत्नी राज कौर, लड़कों कुलजीत सिंह व मलकीत सिंह के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का पर्चा दर्ज किया था।
यह पर्चा मलकीत सिंह की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे पति, सास, ससुर व देवर ने आग लगाई है। वे उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे।