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कुरान बेअदबी मामलाः ‘आप’ विधायक नरेश यादव की पेशी से छूट की अर्जी दाखिल, जाने क्यो

Wed, 14 Sep 2016 03:08 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, संगरूर
ब्यूरो, अमर उजाला, संगरूर Updated Wed, 14 Sep 2016 03:08 PM IST
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Koran coarseness CASE AAP MLA Naresh Yadav, the court filed for exemption, Malerkotla, Sangrur
मालेरकोटला कोर्ट परिसर में जानकारी देते विधायक नरेश यादव के वकील। - फोटो : अमर उजाला
पवित्र कुरान शरीफ की 24 जून की रात को हुई बेअदबी के मामले की साजिश रचने के आरोप में घिरे आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक नरेश यादव की सोमवार को मालेरकोटला कोर्ट में पेशी थी, लेकिन बुखार होने से तीन दिन के बेड रेस्ट की डाक्टरी सलाह पर वह पेश नहीं हुए।
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दिल्ली से यादव की मेडिकल रिपोर्ट लेकर पहुंचे दीपक राज अपने दो वकीलों हरपाल सिंह चीमा और गोबिंदर मित्तल के साथ यहां एडिशनल सिविल जज सीनियर डिविजन प्रीति सुखेजा की अदालत में पेश हुए। उन्होंने पेशी से छूट मांगी जिसे स्वीकार कर अब अगली तारीख 19 सितंबर तय की गई है।
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वकीलों ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी विजय कुमार और अन्य की भी तारीख 19 सितंबर ही रख दी गई है। इस दौरान हलका अमरगढ़ और मालेरकोटला से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कोर्ट पहुंचे हुए थे।
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मुख्य आरोपियों ने जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा 
कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी विजय कुमार, नंद किशोर और गौरव जो पिछली तारीख को जमानत पर रिहा कर दिए गए थे, ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई है कि मालेरकोटला में पेशी के दौरान उनकी जान को खतरा है। इस मुकदमे की सुनवाई बाहरी सिटी में की जाए या उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। 


नरेश यादव पर देशद्रोह की धाराओं का इजाफा
मालेरकोटला (संगरूर)। पुलिस की ओर से 24 जून को यहां हुई पवित्र कुरान की बेअदबी मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद दिल्ली के विधायक नरेश यादव और मुख्य आरोपियों विजय कुमार, गौरव और नंद किशोर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के साथ साथ अब देश द्रोह की धारा 124 ए और धोखाधड़ी की धारा 419 का इजाफा कर दिया है। इससे अब यह केस सिविल कोर्ट का न रहकर सेशन ट्रायल बन गया है। इसकी पुष्टि करते हुए विधायक नरेश यादव के वकील गोबिंदर मित्तल ने कहा कि बढ़ाई गई धाराओं का वह कोर्ट में विरोध करेंगे।

 
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