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पंधेर समेत 100 किसानों पर केस दर्ज: हिरासत में लिए गए सभी धरनाकारी भेजे पटियाला जेल, शाम तक खुलेगा शंभू बॉर्डर

Thu, 20 Mar 2025 01:53 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 20 Mar 2025 01:53 PM IST
सार

बुधवार को पुलिस ने शंभू बॉर्डर से करीब 100 किसानों को हिरासत में लिया था। वहीं वीरवार को सरवन सिंह पंधेर समेत सभी किसानों को पटियाला जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। 

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Kisan Andolan Case filed against 100 farmers including Sarwan Singh Pandher sent to Patiala jail
हिरासत में लिए गए किसानों को पटियाला जेल भेजा। - फोटो : संवाद

विस्तार

शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे 100 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए किसानों में प्रमुख किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, काका सिंह कोटड़ा, अभिमन्यु कोहाड़ और सुखजीत सिंह हरदोझंडे भी शामिल हैं। पटियाला के एसएसपी डॉ. नानक सिंह ने बताया कि शंभू बॉर्डर पर करीब 500 ट्रैक्टर-ट्रालियां मौजूद थीं, जिनमें से 100 को हटा दिया गया है। बाकी ट्रैक्टर-ट्रालियों और अन्य निर्माणों को भी आज शाम तक पूरी तरह से हटाने की योजना है।

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एसएसपी के मुताबिक, हरियाणा सरकार भी अपनी ओर से शंभू बॉर्डर की बैरिकेडिंग हटा रही है, जिससे जल्द ही बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा और आवागमन सामान्य हो सकेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के कारण व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका अब समाधान हो जाएगा।
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जब्त ट्रैक्टर-ट्रालियां पुराने शंभू थाने में रखी जाएंगी
पुलिस प्रशासन ने शंभू बॉर्डर से जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रालियों, एलईडी, पंखे, एसी, कूलर और अन्य सामान को पुराने शंभू थाने में बनाए गए एक यार्ड में रखने का निर्णय लिया है। किसान अपनी संपत्ति का प्रमाण दिखाकर वहां से अपना सामान ले सकेंगे। एसएसपी ने कहा कि प्रशासन किसानों के साथ टकराव नहीं चाहता और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत जारी है।

यह भी पढ़ें: किसान आंदोलन: जहां किसान नेता डल्लेवाल, वहां पर भी नहीं मार सकता परिंदा, पुलिस छावनी तब्दील जालंधर कैंट

पटियाला जेल भेजे गए किसानों पर केस दर्ज
किसान नेता तेजवीर सिंह के अनुसार, हिरासत में लिए गए किसानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 126 के तहत किसी व्यक्ति को जबरन किसी स्थान पर जाने से रोकना दंडनीय अपराध है, जबकि धारा 170 पुलिस को ऐसे व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, जिन पर संज्ञेय अपराध की योजना बनाने का संदेह हो।

प्रशासन का कहना है कि कई किसान सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं और जल्द ही शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाएगा।

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