फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Life imprisonment for murder of husband, wife and lover

पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

Tue, 14 Jul 2015 10:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा Updated Tue, 14 Jul 2015 10:30 PM IST
विज्ञापन
जिला एवं सेशन जज जीएस बख्शी की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी के प्रेमी से अवैध संबंध थे।
विज्ञापन


उसकी योजना बंद ढंग से हत्या कर लाश गली में फेंक दी गई थी। आरोपियों ने यह काम करने से पहले पारिवारिक सदस्यों को नींद की गोलियां खिला कर बेहोश कर दिया था।
विज्ञापन


थाना अजीतवाल में 10 दिसंबर 2012 को लखवीर सिंह निवासी कोकरी कलां की हत्या के आरोप में उसके पिता मलकीत सिंह के बयानों पर अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का 12 घंटे बाद ही पर्दाफाश कर मृतक की पत्नी अमनदीप कौर उर्फ डिंपल और उसके प्रेमी हरदेव सिंह उर्फ देव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मृतक की पत्नी के आरोपी हरदेव सिंह उर्फ देव सिंह से अवैध संबंध थे और मृतक अपनी पत्नी को रोकता था। इस घटना से तीन महीने पहले यह मौके पर ही पकड़े भी गए थे लेकिन पंचायत ने राजीनामा करवा दिया था। इस के बाद आरोपियों ने मृतक लखवीर सिंह को रास्ते में से हटाने की योजना तैयार की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed