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पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
Updated Tue, 14 Jul 2015 10:30 PM IST
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जिला एवं सेशन जज जीएस बख्शी की अदालत ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी के प्रेमी से अवैध संबंध थे।
उसकी योजना बंद ढंग से हत्या कर लाश गली में फेंक दी गई थी। आरोपियों ने यह काम करने से पहले पारिवारिक सदस्यों को नींद की गोलियां खिला कर बेहोश कर दिया था।
थाना अजीतवाल में 10 दिसंबर 2012 को लखवीर सिंह निवासी कोकरी कलां की हत्या के आरोप में उसके पिता मलकीत सिंह के बयानों पर अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का 12 घंटे बाद ही पर्दाफाश कर मृतक की पत्नी अमनदीप कौर उर्फ डिंपल और उसके प्रेमी हरदेव सिंह उर्फ देव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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मृतक की पत्नी के आरोपी हरदेव सिंह उर्फ देव सिंह से अवैध संबंध थे और मृतक अपनी पत्नी को रोकता था। इस घटना से तीन महीने पहले यह मौके पर ही पकड़े भी गए थे लेकिन पंचायत ने राजीनामा करवा दिया था। इस के बाद आरोपियों ने मृतक लखवीर सिंह को रास्ते में से हटाने की योजना तैयार की।
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उसकी योजना बंद ढंग से हत्या कर लाश गली में फेंक दी गई थी। आरोपियों ने यह काम करने से पहले पारिवारिक सदस्यों को नींद की गोलियां खिला कर बेहोश कर दिया था।
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थाना अजीतवाल में 10 दिसंबर 2012 को लखवीर सिंह निवासी कोकरी कलां की हत्या के आरोप में उसके पिता मलकीत सिंह के बयानों पर अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का 12 घंटे बाद ही पर्दाफाश कर मृतक की पत्नी अमनदीप कौर उर्फ डिंपल और उसके प्रेमी हरदेव सिंह उर्फ देव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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मृतक की पत्नी के आरोपी हरदेव सिंह उर्फ देव सिंह से अवैध संबंध थे और मृतक अपनी पत्नी को रोकता था। इस घटना से तीन महीने पहले यह मौके पर ही पकड़े भी गए थे लेकिन पंचायत ने राजीनामा करवा दिया था। इस के बाद आरोपियों ने मृतक लखवीर सिंह को रास्ते में से हटाने की योजना तैयार की।