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मां को मारने वाली बेटी को प्रेमी समेत उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला, पटियाला
Updated Sun, 06 Nov 2016 03:03 PM IST
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कैदी
- फोटो : डेमो फोटो
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मां को कत्ल करके उसकी लाश को जलाकर घर में दबाने वाली बेटी को पटियाला की अदालत ने उसके प्रेमी समेत उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह वारदात पिछले साल नजदीकी गांव मलकपुर कंबोआं में हुई थी। इसमें सोनिया नाम की लड़की ने अपने प्रेमी कुलविंदर सिंह के साथ मिलकर अपनी मां शकुंतला को मार कर अपनी घर में जमीन के नीचे दबा दिया था। इस कत्ल का खुलासा पांच जून 2015 को घर से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए व 12वीं क्लास में पढ़ते सोनिया के भाई बलराम ने किया था।
उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सात जून को सोनिया व उसके प्रेमी के खिलाफ कत्ल करके लाश को खुर्द बुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
इस केस का निपटारा एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की स्पेशल अदालत ने सोनिया व उसके प्रेमी कुलविंदर सिंह निवासी मलकपुर कंबोआं को धारा 302, 34 आईपीसी में उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जबकि धारा 201, 34 आईपीसी में दो-दो साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
केस फाइल के मुताबिक मरने वाली शकुंतला का पति लाल चंद अलग रहता था और उसका एक और लड़का कंबाइन पर नौकरी करता था। इसी दौरान घर में सोनिया को अकेली देखकर कुलविंदर सिंह घर आया, जिसका शकुंतला ने विरोध किया। जिस पर सोनिया व कुलविंदर सिंह ने शकुंतला का कत्ल कर दिया।
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जब बलराम ने अपनी मां को फोन किया, तो उसने न उठाया। जिस पर उसने बहन सोनिया को फोन किया। सोनिया ने आरोप लगाया कि मां घर से 55 हजार रुपये लेकर फरार हो गई है। जब भाई घर वापस आया, तो उसने घर का कच्चा आंगन व अंदर का कच्चा कमरा गोबर व मिट्टी से लिपा देखा, जिस पर उसे शक हो गया। पूछने पर बहन कोई संतोषजनक जवाब न दे सकी।
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यह वारदात पिछले साल नजदीकी गांव मलकपुर कंबोआं में हुई थी। इसमें सोनिया नाम की लड़की ने अपने प्रेमी कुलविंदर सिंह के साथ मिलकर अपनी मां शकुंतला को मार कर अपनी घर में जमीन के नीचे दबा दिया था। इस कत्ल का खुलासा पांच जून 2015 को घर से नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए व 12वीं क्लास में पढ़ते सोनिया के भाई बलराम ने किया था।
उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने सात जून को सोनिया व उसके प्रेमी के खिलाफ कत्ल करके लाश को खुर्द बुर्द करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
इस केस का निपटारा एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की स्पेशल अदालत ने सोनिया व उसके प्रेमी कुलविंदर सिंह निवासी मलकपुर कंबोआं को धारा 302, 34 आईपीसी में उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जबकि धारा 201, 34 आईपीसी में दो-दो साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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केस फाइल के मुताबिक मरने वाली शकुंतला का पति लाल चंद अलग रहता था और उसका एक और लड़का कंबाइन पर नौकरी करता था। इसी दौरान घर में सोनिया को अकेली देखकर कुलविंदर सिंह घर आया, जिसका शकुंतला ने विरोध किया। जिस पर सोनिया व कुलविंदर सिंह ने शकुंतला का कत्ल कर दिया।
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जब बलराम ने अपनी मां को फोन किया, तो उसने न उठाया। जिस पर उसने बहन सोनिया को फोन किया। सोनिया ने आरोप लगाया कि मां घर से 55 हजार रुपये लेकर फरार हो गई है। जब भाई घर वापस आया, तो उसने घर का कच्चा आंगन व अंदर का कच्चा कमरा गोबर व मिट्टी से लिपा देखा, जिस पर उसे शक हो गया। पूछने पर बहन कोई संतोषजनक जवाब न दे सकी।