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नशे के लिए पैसा न देने पर की थी हत्या, चार साल कैद
अमर उजाला, अबोहर
Updated Tue, 07 Jan 2014 09:42 PM IST
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फाजिल्का के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेपीएस खुरमी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी मानते हुए एक व्यक्ति को चार वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार बसंत नगरी निवासी हरजीत सिंह ने पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि उसका भाई हरमीत उर्फ काली 10 अप्रैल की रात को काम से वापस अपने घर आ रहा था।
इसी दौरान बीच रास्ते में 3 युवकों ने उसे रोककर नशे के लिए रुपये मांगें और जब उसने रुपये देने से इंकार किया तो उक्त लोगों ने उसके सिर पर ईंटों से प्रहार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में उसे गंभीर हालत में फरीदकोट रेफर किया गया, जहां 21 अप्रैल को सुबह उसने दम तोड़ दिया।
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पुलिस ने हरजीत के बयानों पर बसंत नगरी निवासी सुनील और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 34 में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला फाजिल्का एडिशनल सेशन जज जेपीएस खुरमी की अदालत ने सुनील कुमार को दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार बसंत नगरी निवासी हरजीत सिंह ने पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि उसका भाई हरमीत उर्फ काली 10 अप्रैल की रात को काम से वापस अपने घर आ रहा था।
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इसी दौरान बीच रास्ते में 3 युवकों ने उसे रोककर नशे के लिए रुपये मांगें और जब उसने रुपये देने से इंकार किया तो उक्त लोगों ने उसके सिर पर ईंटों से प्रहार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में उसे गंभीर हालत में फरीदकोट रेफर किया गया, जहां 21 अप्रैल को सुबह उसने दम तोड़ दिया।
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पुलिस ने हरजीत के बयानों पर बसंत नगरी निवासी सुनील और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302, 34 में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला फाजिल्का एडिशनल सेशन जज जेपीएस खुरमी की अदालत ने सुनील कुमार को दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।