फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Wheat will not be harvested with combine at night

Mohali News: रात को नहीं होगी कंबाइन से गेहूं की कटाई

Fri, 04 Apr 2025 01:27 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Apr 2025 01:27 AM IST
विज्ञापन
Wheat will not be harvested with combine at night
मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) की धारा-163, अध्याय-11 के तहत आदेश जारी कर जिले में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। गेहूं की कटाई के बाद उसके अवशेष जलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों के तहत किसी भी कंबाइन से कटाई पर रोक लगाई जाएगी। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। कोमल मित्तल ने बताया कि गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई के लिए कंबाइनें 24 घंटे काम करती हैं। रात में कंबाइन चलाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जब रात में गेहूं की कटाई होती है, तो फसल ठीक से सूख नहीं पाती। उसमें नमी की मात्रा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक होती है। इससे सरकार द्वारा तय क्रय एजेंसियां उस गेहूं को खरीदने में असमर्थ होती हैं। उन्होंने कहा कि किसान गेहूं की कटाई के बाद उसके अवशेषों को जला देते हैं। उससे निकलने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इससे भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed