फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Ten years imprisonment, twenty thousand fine for raping girl

लड़की से दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद, बीस हजार जुर्माना

Thu, 03 Feb 2022 02:06 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 02:06 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment, twenty thousand fine for raping girl
मोहाली। एक लड़की को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में जिला अदालत ने मनप्रीत सिंह निवासी घडुआं को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। जबकि इस मामले में दोषी के परिजनों में अजमेर सिंह, भूपिंदर कौर, हरप्रीत सिंह और मनदीप कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अदालत ने पीड़ित लड़की को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी छठी कक्षा तक पढ़ी है और वह घर पर ही रहती थी। जबकि उसके अन्य बच्चे स्कूल जाते थे। 2 नवंबर, 2018 को उसके बच्चे स्कूल में गए थे। जबकि वह अपने काम पर गया हुआ था। इसी दिन उनकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई। जबकि परिवार वालों की ओर से अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की गई। इसी दौरान पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाले लोग उसकी लड़की को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस ने शुरूआती जांच में 363, 366ए और 120बी के तहत आरोपी मनप्रीत सिंह और उसके परिजनों पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने 2 दिसंबर 2018 को मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार करके लड़की को उसके पास से बरामद किया था। लड़की के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में धारा-376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed