फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Sarpanch of village Tangori suspended for cutting trees from panchayat land without permission

Mohali News: बिना अनुमति पंचायती जमीन से काटे पेड़, गांव तंगौरी का सरपंच निलंबित

Thu, 08 May 2025 12:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 May 2025 12:35 AM IST
विज्ञापन
Sarpanch of village Tangori suspended for cutting trees from panchayat land without permission
लांडरां/बनूड़। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहाली ने गांव तंगौरी के सरपंच जगजीत सिंह को पंचायती जमीन से पेड़ काटने के आरोप में निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस पर डीडीपीओ ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 20(4) के तहत सरपंच को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बीडीपीओ को तुरंत सरपंच से प्रभार वापस लेने और अधिकृत पंच चुनने के लिए कहा है। डीडीपीओ ने यह कार्रवाई गांव तंगौरी के पूर्व पंच बलदेव सिंह की शिकायत पर की है।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत तंगौरी ने बिना किसी प्रस्ताव और बिना बोली के पंचायती जमीन से करीब लगभग 80-90 पेड़ काट दिए, जो कि 15-20 साल पुराने थे। डीडीपीओ को इसकी रिपोर्ट बीडीपीओ से भी मिल गई है। डीडीपीओ ने आदेश में कहा कि उन्होंने मौके पर जांच भी की है। उन्होंने लिखा कि सरपंच ने कहा था कि उक्त पेड़ पंचायत ने नहीं, बल्कि किसी और ने काटे हैं और इसकी थाने में एफआईआर भी दर्ज है।
विज्ञापन

लेकिन सरपंच व पंचायत सचिव एफआईआर की कॉपी या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। डीडीपीओ ने सरपंच को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और यह भी निर्देश दिए कि काटे गए पेड़ों का मूल्यांकन वन मंडल अधिकारी से करवाया जाए, ताकि अवैध रूप से पेड़ों को काटने वालों से आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed