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Mohali: शिवालिक की पहाड़ियों में बने अवैध फार्म हाउसों पर होगी कार्रवाई, 40 रसूखदारों को नोटिस जारी
Fri, 16 Dec 2022 08:30 AM IST
मोहाली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नयागांव
संवाद न्यूज एजेंसी, नयागांव
Published by: मोहाली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Dec 2022 08:30 AM IST
सार
शिवालिक की पहाड़ियों में गांव टांडा टांडी से लेकर जयंती माजरी और मिर्जापुर तक सैकड़ों की संख्या में आलीशान फार्म हाउस बने हुए हैं। ज्यादातर फार्म हाउस राजनेताओं, बड़े व्यापारियों और पूर्व नौकरशाहों के हैं।
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शिवालिक की पहाड़ियों में बने फार्म हाउस।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
विस्तार
शिवालिक की पहाड़ियों के बीच अवैध रूप बने वीवीआईपी फार्म हाउसों पर पंजाब सरकार ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वन विभाग ने ऐसे करीब 40 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इनमें से कई फार्म हाउस राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों के बताए जा रहे हैं। वन विभाग सभी फार्म हाउसों की पैमाइश कराएगा, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए वन विभाग ने प्रशासन को पत्र भी लिख दिया है।
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शिवालिक की पहाड़ियों में गांव टांडा टांडी से लेकर जयंती माजरी और मिर्जापुर तक सैकड़ों की संख्या में आलीशान फार्म हाउस बने हुए हैं। ज्यादातर फार्म हाउस राजनेताओं, बड़े व्यापारियों और पूर्व नौकरशाहों के हैं। इनमें से कई फार्म हाउसों में व्यावसायिक गतिविधि भी चलती हैं जो पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पीएलपीए) के तहत गैरकानूनी हैं। पंजाब सरकार को लगातार सूचना मिल रही थी कि कई फार्म हाउस नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने अवैध रूप से बने हुए वीवीआईपी फार्म हाउसों पर कार्रवाई का मन बना लिया है।
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सूत्रों से पता चला है कि जिन फार्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, वन विभाग के पटवारी और अधिकारी मौके पर जाकर जमीन की पैमाइश करेंगे। अगर किसी भी फार्म हाउस में नियमों का उल्लंघन पाया गया या वन सुरक्षा कानून की धारा-4 का उल्लंघन कर बना हुआ पाया गया तो उसे खाली करवाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा वन विभाग की तरफ से डीसी मोहाली को एक पत्र लिखकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस फोर्स मुहैया कराने की मांग की गई है।
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नवंबर में पूर्व एडीजीपी के फार्म हाउस की हुई थी जांच
इस इलाके में पूर्व एडीजीपी राकेश चंद्रा का फार्म हाउस भी बना हुआ है। इसकी जांच 23 नवंबर को विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने की थी। उन पर आरोप है कि तीन एकड़ जमीन के कागजात बनवाकर उन्होंने 10 एकड़ जमीन में फार्म हाउस बनाया है। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने मौके पर फार्म हाउस की पैमाइश भी की थी।
वन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दी थी चेतावनी
वन मंडल अधिकारी मोहाली ने इस संबंध में मई महीने में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। इसमें बताया गया था कि मोहाली जिले में कई लैंड डेवलपर्स पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 और 5 का उल्लंघन कर रहे हैं। इन नियमों के तहत पाबंद जमीनों को गैरकानूनी तरीके से समतल करने और अवैध रूप से फार्म हाउस की आड़ में बेच रहे हैं। विभाग के अनुसार, गांव तारापुर, बुराना, गोचर, माजरा, सुल्तानपुर, पालनपुर, दुलवा, सिसवा, छोटी-बड़ी नंगल, पड़ोल, मजारिया, स्युंक, पर्छ, करोरा, मिर्जापुर, सैनी माजरा, मुल्लांपुर, ठसका, होशियारपुर, भुखड़ी, मलकपुर आदि गांवों की जमीन पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 एवं 5 के तहत पाबंद की गई है। ऐसी भूमि पर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके वहां पर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। अब विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है।
चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री मान ने दिए थे कार्रवाई के संकेत
2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तत्कालीन आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान और मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान अक्सर अपने भाषणों में शिवालिक की तलहटी में बने बड़े-बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों के फार्म हाउसों का जिक्र करते थे। मान ने कहा था कि जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आएगी वह इन पहाड़ियों में बनाए गए अवैध कब्जे वाले फार्म हाउसों की जांच कराएंगे। उन्होंने तब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का नाम भी लिया था। आप की सरकार बनने के बाद से इस इलाके में लगातार अवैध कब्जे हटाने का काम किया जा रहा है।
विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। कई फार्म हाउसों की जांच चल रही है। अगर नियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। - कनवर दीप सिंह, जिला वन अधिकारी, मोहाली