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Mohali News: चेक बाउंस मामले में एक साल कारावास व 10 लाख रुपए मुआवजे की सजा

Thu, 18 Sep 2025 01:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 01:13 AM IST
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One year imprisonment and Rs 10 lakh compensation in cheque bounce case
डेराबस्सी। डेराबस्सी की अदालत ने किराए के तौर पर दिए चेक बाउंस मामले में जीरकपुर निवासी उदय सिंह राठौर को एक साल की कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के मुआवजे की सजा सुनाई है। इसके अलावा, अदालत ने मुआवजा न देने पर आरोपी को दो महीने के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है।
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शिकायतकर्ता के वकील जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि यह मामला ढकोली निवासी कर्नल हरिंदर सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है। कर्नल हरिंदर सिंह ने अपनी संपत्ति किराए पर दी थी, जिसके लिए आरोपी उदय सिंह ने किराए के लिए कई चेक दिए, लेकिन खाते में पैसे न होने के कारण वे चेक बाउंस हो गए। पीड़ित ने डेराबस्सी कोर्ट में केस किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने सबूत पेश किए। उनकी दलीलें सुनने के बाद, माननीय अदालत ने उदय सिंह राठौर को दोषी पाया।
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