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Mohali News: हादसे में गई जान, परिजनों को 22 लाख का मुआवज़ा
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चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जल आपूर्ति विभाग के बेलदार तरसेम सिंह के परिजनों को 22 लाख 16 हजार 372 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मुआवजे की राशि वाहन चालक, वाहन मालिक और वाहन का बीमा करने वाली कंपनी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस को अदा करनी होगी।
याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि एक अगस्त 2019 को तरसेम सिंह सेक्टर-15 स्थित अपने दफ्तर से साइकिल से जीरकपुर जा रहे थे। वह जब सेक्टर-20 व 21 के नजदीक स्थित अरोमा लाइट पॉइंट के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मारुति वैन ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल तरसेम सिंह को सेक्टर-32 जीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-19 थाना पुलिस ने वैन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 297 और 337 के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि तरसेम सिंह जल आपूर्ति विभाग के बेलदार के रूप में तैनात थे। उन्हें 25 हजार रुपये प्रति महीने सैलरी मिलती थी।
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याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि एक अगस्त 2019 को तरसेम सिंह सेक्टर-15 स्थित अपने दफ्तर से साइकिल से जीरकपुर जा रहे थे। वह जब सेक्टर-20 व 21 के नजदीक स्थित अरोमा लाइट पॉइंट के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मारुति वैन ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल तरसेम सिंह को सेक्टर-32 जीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-19 थाना पुलिस ने वैन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 297 और 337 के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि तरसेम सिंह जल आपूर्ति विभाग के बेलदार के रूप में तैनात थे। उन्हें 25 हजार रुपये प्रति महीने सैलरी मिलती थी।
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