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मोहाली में अब बिना पंजीकरण के कुत्ता पालने पर पाबंदी, एक व्यक्ति पाल सकेगा दो ही कुत्ते

Mon, 30 Aug 2021 02:41 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Mon, 30 Aug 2021 02:41 AM IST
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Now a ban on keeping a dog without registration in Mohali, one person will be able to maintain only two dogs
मोहाली। आखिर निकाय विभाग ने नगर निगम की ओर से प्रस्तावित डॉग बायलॉज के प्रस्ताव को मंजूरी दे ही दी। इसके मद्देनजर अब एक व्यक्ति केवल दो ही कुत्ते पाल सकेगा। इसके अलावा लोगों को घरों में कुत्ते रखने के लिए नगर निगम में इनका पंजीकरण करवाना होगा। निगम ने इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। वहीं लोगों को हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण (रजिस्ट्रेशन रिन्यू) करवाना होगा। उम्मीद है कि इससे इलाके के लोगों का फायदा होगा। यह मामला काफी समय से अधर में अटका हुआ था।, साथ ही खुले में पालतू कुत्तों को छोड़ देने वालों के खिलाफ भी आसानी से कार्रवाई हो पाएगी।
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जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में मोहाली में 500 वार्ड हैं। इनमें करीब तीन लाख की जनसंख्या है। इस समय शहर में 20 हजार से अधिक पालतू कुत्ते हैं। अभी तक उनमें से कोई भी पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार के नियम बनने से लोगों का फायदा ही नहीं होगा बल्कि लोगों को कुत्ते रखने के लिए निगम की ओर से निर्धारित मानकों को भी पूरा करना होगा। जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर नगर निगम की ओर से जुर्माना तक लगाया जाएगा। उम्मीद है कि इससे समाज को काफी फायदा होगा। साथ लोगों को कुत्तों रखने को लेकर होने वाले वाले झगड़ों से भी छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, लोगों को कुत्ते रखने के लिए निगम की ओर से निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। जो व्यक्ति इस संबंधी कार्रवाई नहीं करेगा, उस पर निगम की तरफ से जुर्माना तक लगाया जाएगा। कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के समय नगर निगम की ओर से कुत्तों के मालिक को नाम और पते के साथ उत्कीर्ण धातु बैज दिया जाएगा। जिसे कुत्ते को हर समय बैज पहनाना जरूरी होगा।
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10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कराएं पंजीकरण
नगर निगम की ओर से 10 सितंबर से कुत्तों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुरू किया जाएगा। लोगों को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। पालतू कुत्ते के मालिकों को 100 रुपये एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के 100 रुपये देने होंगे। लोगों को पालतू कुत्तों को निर्धारित समय 10 अक्टूबर से पहले पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद बिना पंजीकरण के कुत्ते रखने पर जुर्माना वसूला जाएगा। एक महीने की देरी के लिए 100, दो महीने की देरी के लिए 200 का जुर्माना लगाया जाएगा। दो महीने से अधिक की देरी पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कुत्ते की फिटनेस, टीकाकरण संबंधी पूरी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपनी होगी।
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कुत्ता सड़कों पर घूमते मिला तो 5000 जुर्माना
इतना नहीं, अगर कोई पालतू कुत्ता सड़कों पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसको निगम की ओर से उठाया जा सकता है और मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोजाना 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगर पालतू कुत्ता बार-बार घूमता हुआ पाया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस संबंधी पूरे नियम तैयार कर लिए गए हैं। अगर कुत्ते का मालिक खतरनाक कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखता है, तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर मालिक कुत्ते की जानकारी छुपाता है तो 2000 जुर्माना लगाया जाएगा।

दो लावारिस कुत्ते रखने का भी प्रस्ताव
नगर निगम की ओर से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दो लावारिस कुत्तों को भी पालना चाहता है तो नगर निगम की ओर से उसे मंजूरी दी जाएगी। हालांकि उसके लिए व्यक्ति को रजिस्ट्रेेशन समेत अन्य औपचारिकताएं करनी होंगी। उम्मीद है कि इससे लावारिस कुत्तों पर भी लगाम लगेगी।
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