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ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाने वालों की अगली पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से

Thu, 17 Oct 2019 01:36 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2019 01:36 AM IST
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next court hearing with video conferencing of weapons smugling with drone from pakistan
मोहाली। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए हथियारों के मामले की सुनवाई बुधवार को एनआईए की विशेष अदालत में हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि मामले की अगली सुनवाई में आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। वहीं आरोपी तब तक अमृतसर सेंट्रल जेल में ही बंद रहेंगे। इसकी जानकारी आरोपियों के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने अदालत के बाहर मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि चार आरोपियों का रिमांड खत्म होने पर एनआईए ने उन्हें अदालत में पेश किया था। इसके बाद अदालत ने 7 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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जानकारी के मुताबिक बुधवार को कड़ी सुरक्षा में एनआईए ने मान सिंह, बलवंत सिंह, सुखदीप सिंह और आकाशदीप को अदालत में पेश किया था। एनआईए आरोपियों को दिल्ली से लाई थी। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने आरोपियों से पूछताछ पूरी कर ली है। वहीं अब एनआईए केस का चालान पेश करने की तैैयारी में है। ऐसे में आरोपियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी के चलते यह फैसला लिया गया है।
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22 सितंबर को ड्रोन से हथियार मंगवाने के आरोप में पकड़े थे चारों आरोपी
बता दें कि 22 सितंबर को ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार मंगवाने के मामले में चार आरोपियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ करके पांच और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन्हें नौ अक्तूबर तक अमृतसर जेल में पेश किया गया था। इसके बाद यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। 11 अक्तूबर को एनआईए ने मामले के नौ आरोपियों को एक साथ अदालत में पेश किया था। इनमें से पांच को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जबकि चार का रिमांड मिला था।
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चार और आरोपी लिए प्रोडक्शन वारंट पर
एनआईए ने इस मामले में चार और आरोपी सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिए हैं। उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी आरोपियों को 23 अक्तूबर तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को रिमांड पर सौंप दिया। इन आरोपियों में मस्सा सिंह, चंदनदीप सिंह, अमरजीत सिंह व मनप्रीत सिंह शामिल है। एनआईए ने आरोपियों का रिमांड लेने के लिए तर्क दिया है कि बंब बनाने के लिए उन्होंने सामान कहां से लिया था, इस संबंधी पूछताछ करनी है। इसके अलावा आरोपियों को पैसा कहां से आता था। और इन सबके पीछे कौन है। इस बारे में भी जानकारी हासिल करनी है।

आरोपियों के वकील ने केस प्रॉपर्टी को अदालत में पेश करने की रखी मांग
वहीं दूसरी ओर बुधवार अदालत में इस केस के कुछ आरोपियों के वकील एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने एक एप्लीकेशन दायर की। इसमें उन्होंने मांग की कि केस प्रॉपर्टी को अदालत में पेश किया जाए ताकि किसी भी ढंग से बाद में केस प्रॉपर्टी प्रभावित न हो सके। अदालत ने उस एप्लीकेशन पर एनआईए को 7 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है।
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