{"_id":"661d54b05eeb1479ec0ba4b8","slug":"license-of-oxbridge-consultants-and-staples-placement-services-canceled-mohali-news-c-71-1-mli1004-113721-2024-04-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: ऑक्सब्रिज कंसलटेंट्स और स्टेपल्स प्लेसमेंट सर्विसेज का लाइसेंस रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: ऑक्सब्रिज कंसलटेंट्स और स्टेपल्स प्लेसमेंट सर्विसेज का लाइसेंस रद्द
Mon, 15 Apr 2024 09:54 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
Updated Mon, 15 Apr 2024 09:54 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के ने दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पहले मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तिड़के ने बताया कि ऑक्सब्रिज कंसलटेंट्स का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह कंपनी फेज-7 में चल रही थी। कंपनी संचालक राज कुमार निवासी सेक्टर-70 को 26 नवंबर 2018 को लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी अवधि 25 नवंबर 2023 को समाप्त होनी थी।
नियमानुसार कंपनी को मासिक रिपोर्ट, पंजाब सरकार चंडीगढ़ अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यवसाय के संबंध में दिए विज्ञापनों और सेमिनारों की जानकारी पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग को भेजनी थी। इस संबंध में लाइसेंसधारी को 26 जून 2020 के माध्यम से निर्देशित किया गया था, लेकिन माहवार रिपोर्ट (लाइसेंस जारी होने से लेकर अब तक) प्राप्त नहीं होने के कारण लाइसेंसधारी को 29 नवंबर 2022 को नोटिस जारी किया, लेकिन लाइसेंसधारी उपस्थित नहीं हुए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार फर्म की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था। इसके अलावा लाइसेंसधारी की मासिक रिपोर्ट की जानकारी भी नहीं भेजी गई। इस संबंध में 25 अगस्त 2023 में लाइसेंसधारी के कार्यालय पते एवं आवासीय पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भी नोटिस जारी किया गया था, यह नोटिस भी तहसीलदार मोहाली के माध्यम से तामील कराने के लिए लिखा गया था। तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार फर्म का कार्यालय बंद कर दिया गया है।लाइसेंसधारी को एक और मौका देते हुए 12 अक्टूबर 2023 जो ईमेल और पोस्ट द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के मुताबिक, लाइसेंस की समाप्ति तारीख से 2 महीने पहले आवेदन करना होता है। लेकिन लाइसेंसधारक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, जिस कारण फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
इसी तरह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने कार्रवाई करते हुए स्टेपल्स प्लेसमेंट सर्विसेज फर्म का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फर्म फेज-11 में चल रही थी। कंपनी संचालक आशीष छाबड़ा निवासी मिल्क कॉलोनी धनास चंडीगढ़ को कंसलटेंसी कार्य के लिए 26 मार्च 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था, जिसकी अवधि 25 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी। फर्म को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ-साथ उनसे ली गई फीस की जानकारी, जिन्हें फर्म ने सेवाएं प्रदान की हैं, एवं फर्म को विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में सूचना हेतु नोटिस जारी किया गया था। इस जिले में लाइसेंसधारी के कार्यालय के पते और आवासीय पते पर पंजीकृत डाक और तहसीलदार द्वारा भेजा गया था। लेकिन कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया पत्र बिना डिलीवर हुआ प्राप्त हुआ और तहसीलदार मोहाली की तमिल रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय के पते पर इस नाम का कोई कार्यालय नहीं है। काफी समय बीतने के बाद भी लाइसेंसधारक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए मासिक रिपोर्ट व आवेदन जमा नहीं किया जिस कारण फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
मोहाली। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के ने दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पहले मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तिड़के ने बताया कि ऑक्सब्रिज कंसलटेंट्स का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह कंपनी फेज-7 में चल रही थी। कंपनी संचालक राज कुमार निवासी सेक्टर-70 को 26 नवंबर 2018 को लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी अवधि 25 नवंबर 2023 को समाप्त होनी थी।
नियमानुसार कंपनी को मासिक रिपोर्ट, पंजाब सरकार चंडीगढ़ अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यवसाय के संबंध में दिए विज्ञापनों और सेमिनारों की जानकारी पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग को भेजनी थी। इस संबंध में लाइसेंसधारी को 26 जून 2020 के माध्यम से निर्देशित किया गया था, लेकिन माहवार रिपोर्ट (लाइसेंस जारी होने से लेकर अब तक) प्राप्त नहीं होने के कारण लाइसेंसधारी को 29 नवंबर 2022 को नोटिस जारी किया, लेकिन लाइसेंसधारी उपस्थित नहीं हुए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार फर्म की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था। इसके अलावा लाइसेंसधारी की मासिक रिपोर्ट की जानकारी भी नहीं भेजी गई। इस संबंध में 25 अगस्त 2023 में लाइसेंसधारी के कार्यालय पते एवं आवासीय पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भी नोटिस जारी किया गया था, यह नोटिस भी तहसीलदार मोहाली के माध्यम से तामील कराने के लिए लिखा गया था। तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार फर्म का कार्यालय बंद कर दिया गया है।लाइसेंसधारी को एक और मौका देते हुए 12 अक्टूबर 2023 जो ईमेल और पोस्ट द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के मुताबिक, लाइसेंस की समाप्ति तारीख से 2 महीने पहले आवेदन करना होता है। लेकिन लाइसेंसधारक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, जिस कारण फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
विज्ञापन
इसी तरह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने कार्रवाई करते हुए स्टेपल्स प्लेसमेंट सर्विसेज फर्म का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फर्म फेज-11 में चल रही थी। कंपनी संचालक आशीष छाबड़ा निवासी मिल्क कॉलोनी धनास चंडीगढ़ को कंसलटेंसी कार्य के लिए 26 मार्च 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था, जिसकी अवधि 25 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी। फर्म को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ-साथ उनसे ली गई फीस की जानकारी, जिन्हें फर्म ने सेवाएं प्रदान की हैं, एवं फर्म को विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में सूचना हेतु नोटिस जारी किया गया था। इस जिले में लाइसेंसधारी के कार्यालय के पते और आवासीय पते पर पंजीकृत डाक और तहसीलदार द्वारा भेजा गया था। लेकिन कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया पत्र बिना डिलीवर हुआ प्राप्त हुआ और तहसीलदार मोहाली की तमिल रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय के पते पर इस नाम का कोई कार्यालय नहीं है। काफी समय बीतने के बाद भी लाइसेंसधारक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए मासिक रिपोर्ट व आवेदन जमा नहीं किया जिस कारण फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
विज्ञापन