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पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी की सुनवाई 22 अक्तूबर को, पूछा जाएगा कोठी के किराए का हिसाब

Thu, 30 Sep 2021 02:18 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 02:18 AM IST
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Hearing of former Punjab DGP Saini on October 22, will be asked the account of rent of Kothi
मोहाली। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित जिस कोठी में रहे हैं, उससे जुड़े मामले की जिला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर बताएं कि अब तक पूर्व डीजीपी की ओर तरफ से ढाई लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से कितना किराया सरकारी खजाने में जमा करवा चुके हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को निश्चित की गई है।
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जानकारी के मुताबिक जिला अदालत ने चंडीगढ़ के सेक्टर 20-डी की कोठी नंबर 3048 को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश कुछ समय पहले जारी किया था। इस कोठी में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी रहते हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इस कोठी की कुर्की की मांग करते हुए दावा किया था कि इसे सुमेध सैनी ने काले धन का इस्तेमाल करके खरीदा था। ब्यूरो ने दावा किया था कि सैनी ने गुमराह करने के लिए इस संपत्ति की सेल डीड अपने नाम नहीं करवाई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस कोठी को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश देने के एक दिन बाद अदालत ने जिला कलेक्टर को अदालत के अगले आदेश तक ढाई लाख रुपये मासिक किराया वसूलने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विस्तृत आदेश में जिला कलेक्टर को दो कनाल की इस कोठी की कुर्की कर यहां नोटिस चस्पा कर अदालत के अगले आदेश तक सैनी से ढाई लाख रुपये मासिक किराया वसूलने का निर्देश दिया था।
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