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Mohali News: 28,500 नशे की गोलियों के साथ गुरप्रीत को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Wed, 09 Sep 2026 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:02 AM IST
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Gurpreet sentenced to 10 years in prison and fined 1 lakh for possession of 28,500 intoxicating pills
मोहाली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा को 10 साल की कठोर कैद सुनाई है। उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा वर्ष 2021 में 28,500 नशीली गोलियों की बरामदगी के मामले में दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामला लालडू पुलिस द्वारा अंबाला-चंडीगढ़ मार्ग पर झरमड़ी सीमा के पास नाकाबंदी के दौरान सामने आया था।
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पुलिस ने एक पैदल व्यक्ति को कंधे पर बैग के साथ देखा। वह पुलिस को देखकर घबराकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। उसने अपना नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा, निवासी गांव डेहर थाना चमकौर साहिब बताया। तलाशी में उसके बैग से 475 पत्तों में कुल 28,500 नशीली गोलियां मिलीं। गुरप्रीत सिंह इन गोलियों को रखने का कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। लालडू पुलिस ने गुरप्रीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी की। इसके बाद उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई।
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