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मोहाली में नशा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Tue, 04 Jan 2022 11:36 PM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Tue, 04 Jan 2022 11:36 PM IST
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Drug smuggler jailed for ten years in Mohali, fined one lakh
मोहाली। नशा तस्करी से जुड़े एक मामले में जिला अदालत ने कुराली निवासी राज देव गिरी नाम के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की कैद सुनाकर एक लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को एक साल और जेल में बिताना होगा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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जानकारी के मुताबिक यह मामला करीब तीन साल पुराना है। 2018 में जिला पुलिस ने नशा तस्करी पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाई थी। इस दौरान बलौंगी थाने की पुलिस ने वीआर माल पंजाब के पास स्पेशल नाकेबंदी की हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिहार से नशीला पदार्थ लाकर इस एरिया में सप्लाई करता है। इसी बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को रोका और उसके सामान की तलाशी ली तो उसके बैग में रखे गए सामान के बीच से 25 किलो गांजा बरामद हुआ। इस दौरान पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए, लेकिन वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले गई। साथ ही उस पर 13 जुलाई, 2018 को एनडीपएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस दौरान जांच में सामने आया था कि आरोपी गांजे की पुडिया बनाकर बेचता था। एक पुडिया की कीमत 50 से 100 रुपये के बीच में रखी हुई थी। वह प्रवासी है और मजूदरी करने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता था।
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