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दुष्कर्म के आरोपी आप नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला टला

Tue, 21 Jun 2022 02:06 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Tue, 21 Jun 2022 02:06 AM IST
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Decision on anticipatory bail plea of AAP leader accused of rape deferred
नयागांव। दुष्कर्म के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता एवं नगर काउंसिल नयागांव के पूर्व उप प्रधान कृष्ण यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। लेकिन मामले में अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया। वही पीड़ित महिला ने भी अपने पक्ष में वकील पेश कर अदालत से जल्द से जल्द फैसला सुनाने की गुहार लगाई है।
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नगर काउंसिल नयागांव के पूर्व उप प्रधान कृष्ण यादव पर 29 अप्रैल को एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इसके बाद 30 अप्रैल को नयागांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निचली अदालत से कई गिरफ्तारी वारंट भी हासिल किए थे। उसके पश्चात 10 जून को पुलिस की तरफ तरफ से अदालत की ओर से एक महीने के अंदर-अंदर पेश होने के आदेश भी आरोपी के घर पर चस्पा किए थे। लेकिन आरोपी की तरफ से गिरफ्तार होने से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत में दाखिल की हुई है। जिस पर काफी समय से सुनवाई चल रही है।
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लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। वहीं सूत्रों की मानें तो अदालत में इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। इस कारण यह मामला नियमित अदालत के अलावा दूसरी अदालत में सुनवाई के लिए रखा गया था। इस कारण इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोई फैसला नहीं आया है। अब मामले में एक जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
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