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मोगा सेक्स स्कैंडल: एसएसपी, एसपी और दो इंस्पेक्टरों की सजा पर क्यों टला फैसला? 18 साल पुराना मामला

Fri, 04 Apr 2025 10:15 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 04 Apr 2025 10:15 PM IST
सार

पंजाब के चर्चित 18 साल पुराने मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों को शुक्रवार को मोहाली सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाई जानी थी। लेकिन अब फैसले को सोमवार तक टाल दिया गया है।

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Moga sex scandal Sentence of SSP SP and two inspectors suspended
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

मोहाली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने कुख्यात मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में पंजाब के चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को पिछली सुनवाई पर दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय राकेश गुप्ता के सुनाए फैसले में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में दोषी माना था। दोषियों को इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के चलते आज सजा टाल दी गई। अब दोषियों को 7 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

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दोषी ठहराए गए अधिकारियों में मोगा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देविंदर सिंह गरचा, मोगा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) परमदीप सिंह संधू, मोगा के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) रमन कुमार और मोगा के तत्कालीन एसएचओ पुलिस स्टेशन सिटी मोगा इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं। अदालत ने देविंदर सिंह गरचा और पीएस संधू को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी पाया। 
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इसी तरह रमन कुमार और अमरजीत सिंह को पीसी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384 (जबरन वसूली) के समान प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है। अमरजीत सिंह को धारा 384 के साथ धारा 511 आईपीसी के तहत भी दोषी ठहराया गया है। आरोपी बरजिंदर सिंह उर्फ मक्खन और सुखराज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

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