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बिना परमिशन काट दी कॉलोनी, बाजवा बिल्डर्स दोषी करार

Sat, 18 Jun 2016 12:49 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/मोहाली
ब्यूरो, अमर उजाला/मोहाली Updated Sat, 18 Jun 2016 12:49 AM IST
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कोर्ट - फोटो : demo pics
मोहाली उपभोक्ता फोरम ने सन्नी एनक्लेव स्थित बाजवा डेवलपर लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने उन्हें सेवाओं में कोताही का दोषी करार दिया है। साथ ही उपभोक्ता से प्लॉट के बदले लिए 581250 रुपये 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए पचास हजार रुपये मुआवजे के रूप में चुकाने होंगे। यह कार्रवाई तुरंत करनी होगी। इस संबंधी सेक्टर-37 सी निवासी साहिब सिंह ने फोरम में केस दायर किया था।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि चार साल पहले 2012 में बिल्डर ने स्कीम निकाली थी। इसके तहत उन्होंने 150 वर्ग गज का प्लॉट बुक करवाया। इसके लिए उन्होंने मार्च 2012 में बिल्डर को 50 हजार का भुगतान कर दिया। यह भुगतान उन्होंने चेक के माध्यम से किया। इसके बाद उन्हें रसीद दे दी गई। 
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पेमेंट शेडयूल के मुताबिक उन्होंने अप्रैल 2012 में पांच लाख 31 हजार 250 रुपये का भुगतान कर दिया। वहीं, लोन के लिए बैंक से टाइअप भी हो गया। इसी बीच उनके ध्यान में आया कि बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट लांच किया है। उसके लिए पुडा से अनुमति नहीं ली गई है।
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चेंज ऑफ लैंड यूज फॉर रेसिडेंशियल कॉलोनी के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद वह बिल्डर के पास प्रोजेक्ट का स्टेटस जानने गए, लेकिन बिल्डर ने उन्हें बताने से इंकार कर दिया। वहीं, बिल्डर ने सही जवाब भी नहीं दिया। 

तीन साल बीतने के बाद उन्होंने बिल्डर को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उसने राशि वापस नहीं की।

इसके बाद उन्होंने बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। सुनवाई के दौरान फोरम ने माना कि बिल्डर ने पैसा कमाने के लिए बिना किसी मंजूरी के ऐसा किया है। ऐसे में उक्त राशि शिकायतकर्ता को वापस की जाए।

 
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