फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Bail plea rejected of Main accused in CU video scandal

सीयू वीडियो कांड: मुख्य आरोपी फौजी संजीव की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने कहा- आरोपी राहत का पात्र नहीं

Fri, 21 Oct 2022 01:56 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली (पंजाब)
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली (पंजाब) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 21 Oct 2022 01:56 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि आरोपी राहत का पात्र नहीं है। अब हाईकोर्ट में याचिका लगाएगा। ऐसे में अब साफ है कि उसे जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।

विज्ञापन
Bail plea rejected of Main accused in CU video scandal
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बाथरूम में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले मेंमुख्य आरोपी फौजी संजीव कुमार की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। साथ ही आदेश दिया है कि उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी राहत का पात्र नहीं हैं। ऐसे में उसकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। ऐसे में अब साफ है कि उसे जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।

विज्ञापन


आरोपी फौजी संजीव के वकील ने अदालत में तर्क दिया है कि उसके मुवक्किल ने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। आरोपी छात्रा ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियो उसको भेजे हैं। उसने किसी को भी वीडियो आगे नहीं भेजा है। 
विज्ञापन


जबकि सरकारी वकील ने इन सभी तथ्यों को विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने घिनौना अपराध किया है और इसमें अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद फिर बचाव पक्ष के वकील ने दलील रखी। इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि ठीक है कि पहले एफआईआर में संजीव का नाम नहीं लिखा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


लेकिन जब मामले की सह आरोपी छात्रा गिरफ्तार की गई तो उससे पूछताछ में पूरी बात सामने आ गई थी। यहां तक कि फोन नंबर से साफ हो गया था कि आरोपी फौजी संजीव कुमार मामले का मुख्य आरोपी है। ऐसे में उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि इस मामले में अन्य आरोपी रंकज वर्मा और सन्नी मेहता को अदालत से स्थायी जमानत मिल चुकी है। दोनों अदालत से बाहर आ चुके हैं।


आरोपी फौजी संजीव का अपराध घिनौना और निंदनीय 
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी फौजी संजीव कुमार पर जो पर मामला दर्ज है वह पूरे समाज के लिए घिनौना और निंदनीय है। इतना ही नहीं इन दिनों समाज में इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जहां समाज के निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल करके ठगा जा रहा है। यह आपत्तिजनक/अश्लील तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला है। अगर आरोपी जमानत पर आता है तो आशंका है कि वह मामले के सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। इसके बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed