{"_id":"5d4894a28ebc3e6d1a13f120","slug":"crime-mohali-news-pkl346632437","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली में अब रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगे डिस्को, पब और नाइट क्लब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोहाली में अब रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगे डिस्को, पब और नाइट क्लब
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मोहाली। फेज-11 स्थित वॉकिंग स्ट्रीट एंड कैफे क्लब के बाहर शनिवार देर रात चली गोली से हुई सीएम सिक्योरिटी में तैनात कमांडो की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुल गई है। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर गिरीश दियालन ने फैसला लिया है कि अब आधी रात के बाद डिस्को, पब, नाइट क्लब व अन्य संस्थान चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उन्होंने फौजदारी की धारा-144 लागू कर दी है। साथ ही तय किया गया है कोई भी व्यक्ति इस तरह का कारोबार बिना लाइसेंस नहीं कर पाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थानों पर रात 12 से सुबह छह बजे तक चलने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश तीन अक्तूबर 2019 तक लागू रहेंगे। वहीं, किसी कारोबारी स्थान पर एनडीपीएस एक्ट व हिदायत या वहां लागू कानून को कोई तोड़ता है उसके लिए उक्त स्थान का मालिक जिम्मेदार होगा। उन्होंने संस्थानों के मालिकों को हिदायत दी कि वहां पर तैनात मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वाले इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट 1985 को न तोड़े या कोई हथियार लेकर अंदर न जाए। वहीं, कोई व्यक्ति ऐसी वस्त़ु लेकर अंदर आता है तो मालिक, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वाले यह बात पुलिस के ध्यान में लाएंगे ताकि कार्रवाई की जा सके। यह आदेश अस्पतालों, केमिस्टों व अधिकारिक स्थान व पेट्रोल पंपों पर लागू नहीं होंगे।
जिक्रयोग है कि जिले मेें रात 12 बजे के बाद भी डिस्को थेक चलते रहते हैं। पुलिस ने कुछ समय पहले कई डिस्को थेक पर पर्चे तक भी दर्ज किए थे।
विज्ञापन
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थानों पर रात 12 से सुबह छह बजे तक चलने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश तीन अक्तूबर 2019 तक लागू रहेंगे। वहीं, किसी कारोबारी स्थान पर एनडीपीएस एक्ट व हिदायत या वहां लागू कानून को कोई तोड़ता है उसके लिए उक्त स्थान का मालिक जिम्मेदार होगा। उन्होंने संस्थानों के मालिकों को हिदायत दी कि वहां पर तैनात मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वाले इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट 1985 को न तोड़े या कोई हथियार लेकर अंदर न जाए। वहीं, कोई व्यक्ति ऐसी वस्त़ु लेकर अंदर आता है तो मालिक, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वाले यह बात पुलिस के ध्यान में लाएंगे ताकि कार्रवाई की जा सके। यह आदेश अस्पतालों, केमिस्टों व अधिकारिक स्थान व पेट्रोल पंपों पर लागू नहीं होंगे।
विज्ञापन
जिक्रयोग है कि जिले मेें रात 12 बजे के बाद भी डिस्को थेक चलते रहते हैं। पुलिस ने कुछ समय पहले कई डिस्को थेक पर पर्चे तक भी दर्ज किए थे।