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Mohali News: नयागांव के विकास को लेकर कोर्ट कमिश्नर ने पांचवीं रिपोर्ट उच्च न्यायालय में की पेश

Wed, 20 Mar 2024 09:03 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Updated Wed, 20 Mar 2024 09:03 PM IST
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Court Commissioner presented the fifth report in the High Court regarding the development of Nayagaon.
नई सड़कों, एसटीपी, कॉमर्शियल इमारतों का नक्शा पास होने, नदी के किनारों पर कब्जों के मुद्दों पर बनाई है रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
नयागांव। इलाके के लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर नेताओं व अफसरशाही की अनदेखी के चलते यहां के निवासियों का केस 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले में नयागांव के विकास को लेकर कोर्ट कमिश्नर ने पांचवीं रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश कर दी है।
लोगों ने एसटीपी, पटियाला की राव नदी के किनारे कूड़े को उठाने और नदी के किनारों से अवैध निर्माण हटाने, खुड्डा लाहौरा पुल से नयागांव को जाने वाली सड़क का चौड़ा करने, मुल्लांपुर से नाडा होते हुए कांसल तक 200 फुट रोड व शहर की अंदरूनी सड़कों की रिपेयर इत्यादि के मुद्दे रखे हैं।
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जिसके बाद 2013 और 2017 में दो बार उच्च न्यायालय ने मास्टर प्लान के मुताबिक नगर परिषद को काम करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन न सरकारों ने न अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की पालना की। जिसके चलते 2023 में फिर से एक बार अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का केस दायर किया गया। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर हर महीने सुनवाई के चलते समस्याओं की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके चलते लोकल कमिश्नर ने 19 मार्च को सुनवाई के समय अपनी पांचवीं रिपोर्ट अदालत में पेश की। जिसमें हर मुद्दे की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। जिनमें नई सड़कों, एसटीपी, कॉमर्शियल इमारतों का नक्शा पास होने, नदी के किनारों पर कब्जों के मुद्दे भी हैं।
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पटियाला की राव के किनारों पर अवैध कब्जों की जानकारी पेश
कमिश्नर ने रिपोर्ट में कहा है कि पटियाला की राव नदी चंडीगढ़ और पंजाब दोनों के इलाके में आ रही है। जिसमें चंडीगढ़ के हिस्से में आने वाले भाग से चंडीगढ़ के अधिकारियों ने कूड़े को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पंजाब की ओर से अभी 20 प्रतिशत कूड़ा हटाना बाकी है। वहीं नदी के किनारों पर अवैध कब्जों को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब की ओर से 3 से 4 अवैध निर्माणों को गिराने के अलावा कोई भी करवाई नहीं की गई है। पटियाला की राव नदी के साथ वाली रोड की 30 मीटर चौड़ाई को लेकर और मास्टर प्लान के मुताबिक मुल्लांपुर से खुड्डा अलीशेर की ओर नई रोड निकालने के लिए दोनों राज्यों को एक किलोमीटर से कम भूमि को अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी, जिसपर पंजाब और चंडीगढ़ दोनों ने कोई कदम नहीं उठाया है।

कार्यों की गति बेहद धीमी
रिपोर्ट में कहा गया है कि नयागांव में लगने वाले एसटीपी के लिए अधिकारियों ने पड़छ इलाके में 2 एकड़ जमीन देखी है जो अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित है। वहीं नगर परिषद कि ओर से पिछले 5 वर्षों से एक भी कॉमर्शियल बिल्डिंग को पास नहीं किया है। जहां तक बात इलाके की अंदरूनी सड़कों की है तो लोकल कमिश्नर को परिषद के ईओ ने जानकारी दी कि इस विषय पर कुछ काम शुरू कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कार्यों को बेहद धीमी गति किया जा रहा है। इन मुद्दों की रिपोर्ट पर 19 मार्च को अदालत में सुनवाई होनी थी, जो अब 4 अप्रैल 2024 को होगी।
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