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Mohali News: 9 साल पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को अदालत ने किया बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। 9 साल पुराने 100 ग्राम चरस मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। अदालत ने मामले में नामजद आरोपी हरि राम को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। आरोपी से जून 2015 में 100 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ जीरकपुर थाने में एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई दौरान पुलिस के बयान नहीं मिलने पर अदालत ने यह फैसला दिया।
इस मामले के अनुसार, 1 जून 2015 को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हरि राम और जोगिंदर कुमार चरस की सप्लाई देने आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने गांव नंगला में नाकाबंदी की और हरि राम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 100 ग्राम चरस बरामद हुई थी। बाद में जोगिंदर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिहा हो गया था।
इस दौरान पुलिस ने कहा था कि आरोपी हरि राम को 1 जून 2015 को शाम साढ़े छह बजे गिरफ्तार किया गया था। बहस के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी सुबह साढ़े छह बजे होने की बात कही। इस विरोधाभास को अदालत ने गंभीरता से लिया और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
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मोहाली। 9 साल पुराने 100 ग्राम चरस मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। अदालत ने मामले में नामजद आरोपी हरि राम को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। आरोपी से जून 2015 में 100 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उसके खिलाफ जीरकपुर थाने में एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई दौरान पुलिस के बयान नहीं मिलने पर अदालत ने यह फैसला दिया।
इस मामले के अनुसार, 1 जून 2015 को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हरि राम और जोगिंदर कुमार चरस की सप्लाई देने आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने गांव नंगला में नाकाबंदी की और हरि राम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 100 ग्राम चरस बरामद हुई थी। बाद में जोगिंदर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिहा हो गया था।
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इस दौरान पुलिस ने कहा था कि आरोपी हरि राम को 1 जून 2015 को शाम साढ़े छह बजे गिरफ्तार किया गया था। बहस के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी सुबह साढ़े छह बजे होने की बात कही। इस विरोधाभास को अदालत ने गंभीरता से लिया और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
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