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कोरोना की पाबंदियां 25 फरवरी तक बढ़ीं, कुछ राहत दी
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मोहाली। कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने पाबंदियों को 25 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि लोगों को कुछ राहत जरूर दी गई है। 15 साल से अधिक उम्र के छात्रों को कक्षाओं में जाने के लिए कम से कम एक कोरोना टीका लगवाना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी रहेगा। साथ ही सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 75 फीसदी क्षमता के साथ खुल पाएंगे, जबकि इससे पहले 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलते थे।
हालांकि पूरे स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगे होना जरूरी किया गया है। एसी बसों में 50 फीसदी सवारियों के साथ चल सकती हैं। बिना मास्क के आने वाले लोगों को सरकारी या निजी दफ्तर में कोई सेवा नहीं मिलेगी।
जिले में बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण पूरी तरह होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 72 घंटे से कम समय की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या कोविड से ठीक होने वाले यात्रियों को पंजाब में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगर किसी यात्री के पास दोनों चीजों में से कोई नहीं है तो आरएटी टेस्टिंग जरूरी की गई है। वहीं, फ्लाइट से यात्रा करने वालों पर पूरी तरह टीकाकरण जरूरी किया गया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को दफ्तर में हाजिर होने से छूट दी गई है।
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हालांकि पूरे स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगे होना जरूरी किया गया है। एसी बसों में 50 फीसदी सवारियों के साथ चल सकती हैं। बिना मास्क के आने वाले लोगों को सरकारी या निजी दफ्तर में कोई सेवा नहीं मिलेगी।
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जिले में बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण पूरी तरह होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 72 घंटे से कम समय की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट या कोविड से ठीक होने वाले यात्रियों को पंजाब में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगर किसी यात्री के पास दोनों चीजों में से कोई नहीं है तो आरएटी टेस्टिंग जरूरी की गई है। वहीं, फ्लाइट से यात्रा करने वालों पर पूरी तरह टीकाकरण जरूरी किया गया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को दफ्तर में हाजिर होने से छूट दी गई है।
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