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Mohali News: रिन्यू नहीं करवाया तो रद्द किया कंस्लटेंसी फर्म का लाइसेंस

Fri, 16 May 2025 01:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 01:58 AM IST
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Consultancy firm's license cancelled if not renewed
मोहाली। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सोनम चौधरी ने फर्म टेकबैरी मेंटर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
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सोनम चौधरी ने बताया कि फर्म टेकबैरी मेंटर्स का लाइसेंस गुलमोहर एनक्लेव देसूमाजरा खरड़ निवासी मनीष शर्मा और सुप्रिया कौल शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड था। फर्म को कंसल्टेंसी और कोचिंग संस्थान के काम के लिए लाइसेंस वर्ष 2019 को जारी किया गया था, इसकी अवधि 24 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी है। लेकिन इसको दोबारा से रिन्यू नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही फर्म ने जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर व दिसंबर 2023 और मार्च 2024 माह की रिपोर्ट और विज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया था तो इस कारण फर्म के कार्यालय के पते पर नोटिस भेजा था। लेकिन यह नोटिस रिसीव नहीं हुआ। तहसीलदार खरड़ की रिपोर्ट से पताा चला कि कंपनी टेकबैरी मेंटर्स पर ताला लगा है और काफी समय से बंद है।
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अतिरिक्त उपायुक्त के अनुसार लाइसेंसधारक को मासिक रिपोर्ट, फर्म से संबंधित विज्ञापन व सेमिनार की जानकारी व अर्धवार्षिक रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। उप-मंडल मजिस्ट्रेट डेराबस्सी की रिपोर्ट के अनुसार फर्म की जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी के पास वैध लाइसेंस और फायर एनओसी है। इसका उल्लेख तो किया गया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस प्रतिवादी को नायब तहसीलदार जीरकपुर द्वारा दिया गया था। कार्यालय के पते का नोटिस बिना वितरित किये प्राप्त हुआ है। लेकिन फर्म द्वारा अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी गई है।
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एडीसी ने बताया कि लाइसेंसधारक ने नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया है। अगर भविष्य में फर्म के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो लाइसेंसधारक इसका जिम्मेदार होगा।
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