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Mohali News: फ्लैट न देने पर बिल्डर को 16.36 लाख रुपये लौटाने का आदेश

Tue, 22 Sep 2026 02:01 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:01 AM IST
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Builder ordered to refund 16.36 lakh for failure to deliver flat
मोहाली। उपभोक्ता आयोग ने एक बिल्डर को फ्लैट का कब्जा न देने के कारण 16.36 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 2.25 लाख रुपये अतिरिक्त देने को भी कहा है। यह आदेश रियलकॉन पार्क हाइट्स परियोजना से संबंधित है।
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शिकायतकर्ता बलविंदर कौर ने 28 मई 2023 को 72 लाख रुपये में एक फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बिल्डर को कुल 16.36 लाख रुपये का भुगतान किया था। बलविंदर कौर का आरोप था कि रकम लेने के बावजूद बिल्डर-क्रेता समझौता नहीं किया गया। उन्हें होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज भी नहीं दिए गए। परियोजना की जमीन पर विकास अधिकारों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। सरकारी बकाया जमा न होने के कारण जीएमएडीए ने विकास लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिससे निर्माण रुक गया।
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आयोग का फैसला और शर्तें

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने 21 सितंबर को यह आदेश सुनाया। आयोग ने बिल्डर को भुगतान की तारीखों से नौ फीसदी सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर पूरी देय राशि पर 12 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा। बिल्डर ने निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया था। उसकी शिकायत को समय-सीमा से बाहर होने का तर्क भी आयोग ने खारिज कर दिया।
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