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Mohali News: एससी वर्ग के व्यक्ति की हत्या के मामले में दूसरी बार जमानत याचिका खारिज

Thu, 09 Oct 2025 02:27 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Oct 2025 02:27 AM IST
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Bail plea rejected for the second time in murder case of SC category person
अदालत ने कहा- स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ बाकी, गवाह प्रभावित होने की संभावना बनी हुई
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी करणवीर सिंह की मोहाली अदालत में दूसरी बार जमानत याचिका खारिज हो गई। अदालत ने कहा कि अभी स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं हुई है और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है। इसलिए उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
करणवीर सिंह की पहली याचिका पहले ही 3 जून 2024 को गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी थी। मामले में चालान पेश हो चुका है और अब तक अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ पूरी की है। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे नियमित जमानत देने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता। शिकायतकर्ता सुरिंदर सिंह ने बताया कि उनका बेटा सतवीर सिंह घर से निकला था और उसकी हत्या कर नहर में शव फेंक दिया गया। शव पर चोट के निशान और बंधे हाथ पाए गए, वहीं कार से मोबाइल और तलवार बरामद हुई।
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गवाह धरमिंदर सिंह ने बताया कि 12 सितंबर 2023 को उन्होंने देखा कि मेज़र सिंह कार चला रहा था और कार में एक व्यक्ति पड़ा था। इसके बाद करणवीर सिंह और कुलविंदर कौर भी कार में शामिल हुए। जांच में स्पष्ट हुआ कि सतवीर सिंह की हत्या उसके अनुसूचित जाति से संबंध होने के कारण की गई। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 302, 34, 120-बी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1860 की धारा 3(2)(वी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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