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11 दुकानदारों के काटे चालान
Updated Fri, 16 Feb 2018 02:12 AM IST
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तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 11 दुकानदारों के काटे चालान, 2200 लगाया जुर्माना
निगम की टीम ने वीरवार को शहर के कई सेेक्टरों में कार्रवाई की
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
स्मोक फ्री सिटी में रेहड़ियों और फुटपाथों पर अवैध तरीके से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। निगम की टीम ने वीरवार को फेज-11, फेज-10, फेज-9, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-9 में 30 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 11 दुकानदारों के चालान कर 2200 रुपये जुर्माना किया गया। निगम की इस मुहिम में समाजसेवी संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन भी शामिल रही।
आधे दिन तक चली ड्राइव में टीम ने स्कूलों के आसपास जांच की। इस दौरान रयान स्कूल के पास तंबाकू बेच रहे एक दुकानदार पर भी करवाई की। टीम ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कर रहे दो लोगों पर 400 रुपये जुर्माना भी किया।
जिक्रयोग है कि देश में तंबाकू से रोजाना 2200 से अधिक लोगों की मौत होती हैं। करीब 90 फीसदी मुख के कैंसर का कारण तंबाकू है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 यानी कोटपा के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी-सिगरेट नहीं पी जा सकती। लाइटर देने के बदले में भी जुर्माना हो सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है और न ही ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ न तो नाबालिग को तंबाकू बेचा जा सकता है और न ही उससे बिकवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो जुर्माना किया जा सकता है। निगम की टीम में इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, गुरदीप सिंह, वरिंदर कुमार, संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिविजनल को-ऑर्डिनेटर हरप्रीत सिंह शामिल थे।
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निगम की टीम ने वीरवार को शहर के कई सेेक्टरों में कार्रवाई की
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
स्मोक फ्री सिटी में रेहड़ियों और फुटपाथों पर अवैध तरीके से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। निगम की टीम ने वीरवार को फेज-11, फेज-10, फेज-9, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-9 में 30 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 11 दुकानदारों के चालान कर 2200 रुपये जुर्माना किया गया। निगम की इस मुहिम में समाजसेवी संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन भी शामिल रही।
आधे दिन तक चली ड्राइव में टीम ने स्कूलों के आसपास जांच की। इस दौरान रयान स्कूल के पास तंबाकू बेच रहे एक दुकानदार पर भी करवाई की। टीम ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कर रहे दो लोगों पर 400 रुपये जुर्माना भी किया।
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जिक्रयोग है कि देश में तंबाकू से रोजाना 2200 से अधिक लोगों की मौत होती हैं। करीब 90 फीसदी मुख के कैंसर का कारण तंबाकू है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 यानी कोटपा के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी-सिगरेट नहीं पी जा सकती। लाइटर देने के बदले में भी जुर्माना हो सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है और न ही ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ न तो नाबालिग को तंबाकू बेचा जा सकता है और न ही उससे बिकवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो जुर्माना किया जा सकता है। निगम की टीम में इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, गुरदीप सिंह, वरिंदर कुमार, संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिविजनल को-ऑर्डिनेटर हरप्रीत सिंह शामिल थे।
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