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कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरबंस लाल उतम समेत 7 व्यक्ितयों को 3-3 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रूपए जुरमाना। बनूड़ /लांडरां । बनूड़ न
Updated Sat, 17 Feb 2018 01:28 AM IST
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काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष समेत सात को 3-3 साल की कैद
बनूड़/लांडरां। बनूड़ नगर काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरबंस लाल उत्तम समेत सात को मोहाली की चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट विपनदीप कौर की अदालत ने 3-3 वर्ष की कैद और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें एक महिला भी शामिल है। काउंसिल के अध्यक्ष एवं अन्य पर 2011 में शहर के वार्ड 8 में स्वास्थ्य विभाग की करीब पांच बीघे जमीन के रिकार्ड से छेड़छाड़ कर उसकी रजिस्ट्री करवाने एवं अन्य आरोप में थाना बनूड़ में केस दर्ज किया गया था। शहर के वार्ड नंबर-8 के तत्कालीन पार्षद तनवीर हुसैन ने इस मामले में हाईकोर्ट तक पहुंच की थी। जिसके बाद इस मामले की पूरी जांच हुई। अदालत द्वारा की सुनवाई के बाद इस केस में पूर्व काउंसिल अध्यक्ष हरबंस लाल उत्तम, राजबीर कौर, मन्निद्र सिंह मन्ना, नंबरदार सुरजीत सिंह, बंत सिंह, अमनदीप सिंह व पटवारी बलदेव राज को इस मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सुनाए गए फैसले में 3-3 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। उक्त दोषियों को 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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बनूड़/लांडरां। बनूड़ नगर काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरबंस लाल उत्तम समेत सात को मोहाली की चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट विपनदीप कौर की अदालत ने 3-3 वर्ष की कैद और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें एक महिला भी शामिल है। काउंसिल के अध्यक्ष एवं अन्य पर 2011 में शहर के वार्ड 8 में स्वास्थ्य विभाग की करीब पांच बीघे जमीन के रिकार्ड से छेड़छाड़ कर उसकी रजिस्ट्री करवाने एवं अन्य आरोप में थाना बनूड़ में केस दर्ज किया गया था। शहर के वार्ड नंबर-8 के तत्कालीन पार्षद तनवीर हुसैन ने इस मामले में हाईकोर्ट तक पहुंच की थी। जिसके बाद इस मामले की पूरी जांच हुई। अदालत द्वारा की सुनवाई के बाद इस केस में पूर्व काउंसिल अध्यक्ष हरबंस लाल उत्तम, राजबीर कौर, मन्निद्र सिंह मन्ना, नंबरदार सुरजीत सिंह, बंत सिंह, अमनदीप सिंह व पटवारी बलदेव राज को इस मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सुनाए गए फैसले में 3-3 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। उक्त दोषियों को 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।