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केमिकल से भरा ट्रक लूटने के आठों आरोपी बरी
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मोहाली। चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर दो साल पहले केमिकल से भरे ट्रक को लूटने के मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए आठ आरोपियों को सबूतों के अभाव बरी कर दिया। इतना ही नहीं जो कहानी आरोपियों को पकड़ते समय पुलिस ने दिखाई थी, वह भी अदालत में सही नहीं उतरी। बरी किए लोगों में गुरमिंद्र सिंह निवासी गांव ईसापुर जंगी, लखविंद्र सिंह, पिंटी शर्मा निवासी गांव नगला अड्डा थड़ा मंगोर (यूपी), सतवीर शर्मा निवासी गांव नगला अड्डा थड़ा मंगोर (यूपी), अनिल कुमार निवासी गांव मीरपुर (डेराबस्सी), गुरप्रीत सिंह निवासी बलाचौर (यमुना नगर), गुरविंद्र सिंह निवासी गोबिंद कालोनी खरड़ (मोहाली) व संजीव कुमार निवासी बोकारो (झारखंड) शामिल हैं।
कैंटर चालक पलविंद्र सिंह निवासी गांव जनेतपुर जिला मोहाली ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 9 सितंबर 2017 को कैंटर में नेकटर लाइफ साइंस फैक्टरी से केमिकल लोड करके अंबाला के नजदीक गोदाम में ले जा रहा था। रात को लैहली बस स्टैंड के नजदीक वह कैंटर रोक कर पेशाब करने लगा तो हथियारों से लेस कुछ युवक उसके पास आए और उसे कैंटर में बिठाकर अगवा कर ले गए। थोड़ी दूरी पर उसे चलते कैंटर से फेंक कर कैंटर लेकर फरार हो गए। पुलिस स्टेशन लालड़ू में केमिकल कंपनी के मैनेजर मनजीत सिंह की शिकायत पर बरी किए गए लोगों पर आईपीसी की धारा 395, 397, 365, 400, 201, 120बी व ऑर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं 25-54-59 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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कैंटर चालक पलविंद्र सिंह निवासी गांव जनेतपुर जिला मोहाली ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह 9 सितंबर 2017 को कैंटर में नेकटर लाइफ साइंस फैक्टरी से केमिकल लोड करके अंबाला के नजदीक गोदाम में ले जा रहा था। रात को लैहली बस स्टैंड के नजदीक वह कैंटर रोक कर पेशाब करने लगा तो हथियारों से लेस कुछ युवक उसके पास आए और उसे कैंटर में बिठाकर अगवा कर ले गए। थोड़ी दूरी पर उसे चलते कैंटर से फेंक कर कैंटर लेकर फरार हो गए। पुलिस स्टेशन लालड़ू में केमिकल कंपनी के मैनेजर मनजीत सिंह की शिकायत पर बरी किए गए लोगों पर आईपीसी की धारा 395, 397, 365, 400, 201, 120बी व ऑर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं 25-54-59 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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