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लुधियाना में बिना कर्फ्यू पास के छह बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाएंगे लोग
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लुधियाना। कोरोना का प्रकोप पंजाब के साथ लुधियाना में भी काफी बढ़ रहा है। महानगर में रोजाना एक हजार से ऊपर केस आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा बीस के करीब पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसके साथ ही जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम पांच बजे तक खोलने के आदेश है। शाम छह बजे के बाद कर्फ्यू का एलान है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। राज्य सरकार ने सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए बिना पास के वाहन सड़क पर न लाने के आदेश दिए हैं, इाके बावजूद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम नहीं हुई। जिला प्रशासन ने अब इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिना कर्फ्यू पास के किसी को वाहन सड़क पर लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने अब ई पास के लिए लिंक जारी किया है। लोग लिंक पर पास के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद पास जारी किए जाएंगे।
डीसी वरिंदर शर्मा का कहना है कि पैदल और साइकिल पर चलने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी। जिन सेवाओं को छूट दी गई है वह पहचान पत्र पर बाहर निकल सकते हैं। जिनके पास पहचान पत्र नहीं होंगे वो ऑनलाइन एप्लाई करके पास हासिल कर सकते हैं। आम लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते वक्त साक्ष्य के तौर पर पहचान पत्र भी देना होगा।
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प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिना कर्फ्यू पास के किसी को वाहन सड़क पर लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन ने अब ई पास के लिए लिंक जारी किया है। लोग लिंक पर पास के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद पास जारी किए जाएंगे।
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डीसी वरिंदर शर्मा का कहना है कि पैदल और साइकिल पर चलने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी। जिन सेवाओं को छूट दी गई है वह पहचान पत्र पर बाहर निकल सकते हैं। जिनके पास पहचान पत्र नहीं होंगे वो ऑनलाइन एप्लाई करके पास हासिल कर सकते हैं। आम लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते वक्त साक्ष्य के तौर पर पहचान पत्र भी देना होगा।
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