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Ludhiana News: आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस समेत डेढ़ दर्जन पहचान पत्र की मदद से डाल सकेंगे वोट

Fri, 12 Dec 2025 08:18 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 08:18 PM IST
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Voting can be done with the help of one and a half dozen identity cards including Aadhaar, PAN, driving license.
पटियाला। जिले में रविवार को जिला परिषद के 23 और 10 ब्लॉक समितियों के 184 जोन में चुनाव होंगे। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. प्रीति यादव ने बताया कि वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा 15 अन्य सरकारी या मान्यता प्राप्त दस्तावेजों के जरिए भी मतदाता वोट डाल सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि आम तौर पर वोटिंग के लिए एपिक कार्ड आवश्यक है, लेकिन यदि वोटर के पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी वह अन्य पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है। वैध पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, छात्र या कर्मचारी पहचान पत्र, दिव्यांग कार्ड आदि शामिल हैं। डॉ. यादव ने बताया कि परिवार के मुखिया के पास मौजूद वैध पहचान पत्र परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी मान्य होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी डर या झिझक के पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें और सुनिश्चित करें कि उनका वोट सुरक्षित रूप से गिना जाएगा।
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