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लुधियाना अदालत से मजीठिया को झटका

Mon, 13 Jun 2016 09:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना Updated Mon, 13 Jun 2016 09:20 PM IST
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verdict, ludhiana court against majithia, majithia-sanjaysingh case
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया - फोटो : ‌file photo
राजस्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अदालत ने झटका दिया है। अदालत ने मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह की जमानत रद्द कराने के लिए दिए आवेदन को रद्द कर दिया है। 
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मजीठिया ने याचिका में कहा था कि उनकी तरफ से दायर किए आपराधिक मानहानि के केस में संजय सिंह को जमानत को नामंजूर कर दिया जाए, क्योंकि संजय सिंह अदालती निर्देश के बावजूद उनके खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे उनकी छवि खराब हो रही है, लेकिन अदालत ने मजीठिया की पटीशन को रद्द कर दिया है।
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जनवरी में मजीठिया ने लुधियाना की अदालत में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर कराया था। इस केस में संजय सिंह ने अदालत में पेश होकर जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन मजीठिया ने संजय की जमानत खारिज करने के लिए नई याचिका डाली थी।
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संजय सिंह के वकील हिम्मत सिंह शेरगिल ने कहा कि उन्होंने अदालत में इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज पेश किए थे। चार जून को दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क अदालत के सामने रखे थे। इसके बाद अदालत ने सोमवार को मजीठिया के आवेदन को खारिज कर दिया। 
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